इन 11 दस्तावेजों से भी डाला जा सकेगा मत

200 मीटर दूरी के बाद ही अपने बूथ बनाएगी पार्टियां

धनेश विद्यार्थी, रेवाड़ी। 12 मई को होने वाला लोस चुनाव को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने यह व्यवस्था की है कि अगर किसी व्यक्ति के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं, तो वह इन 11 दस्तावेजों में कोई एक दिखाकर अपना मत डाल सकेगा, बशर्ते कि उसका नाम उस बूथ से संबंधित मतदाता सूची में दर्ज हो। अगर मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं, तो मताधिकार का मौका नहीं मिलेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि उस दिन मतदान सुबह 7 से सायं 6 बजे तक होगा। मतदान करने के लिए संबंधित व्यक्ति को अपना वोटर आईडी कार्ड दिखाना होगा। 















किसी के पास यह नहीं तो उसे अपना पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र या राज्य सरकार या पीएसयू या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर की ओर से जारी फोटोयुक्त पास बुक, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई से जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों व एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र तथा आधार कार्ड में से कोई एक अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए दिखाना होगा। मतदाता सूची में नाम दर्ज होने पर ही वह मतदान कर सकेगा। सभी मतदान केंद्रों पर महिलाओं एवं पुरूषों के लिए अलग-2 कतारें लगेंगी। एक पुरूष के बाद दो महिलाएं मतदान करने के लिए भेजी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी मतदाताओं से बिना किसी लोभ-लालच अथवा निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की। चुनाव के उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टी मतदान केंद्र से दो सौ मीटर की दूर अपना बूथ लगा सकेंगे। 

यदि किसी जगह एक से अधिक बूथ हैं, तो वहां उम्मीदवार या राजनीतिक दल केवल एक बूथ ही लगा सकेंगे। ऐसे बूथ में एक मेज और दो कुर्सियां रखनी होंगी और प्रत्येक बूथ पर बैठने वाले दो व्यक्तियों के लिए एक छत्तरी या तिरपाल लगा सकते हैं मगर बूथ को कनात से कवर नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार की ओर से उन जगहों, जहां उसकी ओर से बूथ स्थापित किए जाएंगे, इनकी बूथ नंबर सहित जानकारी लिखित तौर एआरओ को अग्रिम तौर पर देनी होगी। बूथ से केवल साधारण मतदाता पर्चियां ही जारी की जा सकेंगी। उन पर किसी उम्मीदवार या प्रत्याशी का नाम या चुनाव चिन्ह प्रकाशित नहीं होना चाहिए। ऐसी पर्ची केवल सफेद कागज पर ही बनेगी। प्रत्येक बूथ पर केवल एक बैनर लगेगा, जिसकी चैड़ाई और लंबाई क्रमशः 3 गुणा साढ़े 4 फुट से अधिक नहीं होगी।

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