खंड शिक्षा अधिकारी की जांच में हुआ खुलासा: जनसेवा विद्या विहार हाई स्कूल में बिना मान्यता के लगाई जा रही नौंवी और दसवीं कक्षा


-बिना परमिशन के प्री नर्सरी कक्षाओं का भी हो रहा संचालन, 

-अनुमति पांचवीं तक कक्षाएं लगा रहे बिना मान्यता दसवीं तक, जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपी जांच 

अजेयभारत टीम : भिवानी:

खंड शिक्षा अधिकारी की जांच में अब एक और स्कूल में कक्षाओं के संचालन का गड़बड़झाला उजागर हुआ है। खंड शिक्षा अधिकारी की जांच में खुलासा हुआ कि नई अनाज मंडी स्थित जनसेवा विद्या विहार हाई स्कूल में बिना मान्यता के नौंवी और दसवीं कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है वहीं इस स्कूल के अंदर प्री नर्सरी की कक्षाएं भी बिना अनुमति के ही लगाई जा रही हैं। इतना ही नहीं शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा केवल प्राइमरी स्कूल संचालन यानी कक्षा पहली से पांचवीं तक बच्चों को पढ़ाने की अनुमति दी गई हैं, जबकि कक्षा छठी से दसवीं तक अवैध रूप से स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। दरअसल इस मामले की शिकायत हरियाणा शतरंज एसोसिएशन (एचसीए) के महासचिव कुलदीप शर्मा ने 2 अगस्त को शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को शिकायत की थी।

जिसके बाद मामले की जांच खंड शिक्षा अधिकारी भिवानी द्वारा की गई। खंड शिक्षा अधिकारी 13 अगस्त को जन सेवा विद्या विहार स्कूल में पहुंचकर मामले की जांच की। जांच के दौरान खंड शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट में तीन बिदुओं पर अनियमितताएं दर्शायी गई। जांच में पहला मामला कक्षा नौंवी व दसवीं तक कक्षाएं बिना मान्यता के संचालित की जा रही थी। इसी तरह स्कूल के अंदर प्री नर्सरी(एलकेजी व यूकेजी) की कक्षाएं भी चल रही थी, जो बिना अनुमति व परमिशन के ही लग रही थी। इसी तरह हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा इस स्कूल को केवल पहली से पांचवीं कक्षा तक अनुमति है, जबकि स्कूल बिना मान्यता के दसवीं तक चलता हुआ पाया गया। खंड शिक्षा अधिकारी ने अपनी जांच जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपते हुए कार्रवाई की सिफारिश की है। कुलदीप शर्मा ने बताया कि इस मामले की शिकायत अब सीएम विंडों और स्कूली शिक्षा महानिदेशालय को भी भेजकर कार्रवाई की मांग उठाई जाएगी।

ये है हुडा की जमीन पर स्कूल संचालन के नियम 
स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल परमार ने बताया कि प्रदेशभर में अधिकांश स्कूलों के पास प्राइमरी तक स्कूल संचालन की परमिशन हैं, लेकिन कक्षाएं दसवीं व बारहवीं तक लगाई जा रही हैं। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन पर स्कूल संचालन के भी अपने नियम एवं कायदे कानून बने हुए हैं। जिसके तहत हुडा केवल पांचवीं तक ही स्कूल संचालन की अनुमति देता है। इससे अधिक कक्षाओं का संचालन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के नियमों के विरुध है। बृजपाल परमार ने बताया कि हुडा की जमीन पर अगर किसी स्कूल ने पांचवीं से ऊपर की कक्षाओं के संचालन की मान्यता ले रखी है तो वो भी पूरी तरह से अवैध मानी जाएगी।

शिक्षा नियमावली भी ताक पर 
स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल परमार ने बताया कि प्रदेशभर में अधिकांश निजी स्कूल हुडा की अलाटमेंट पॉलिसी, नगर योजनाकार विभाग की ओर से जारी सीएलयू की शर्तों व हरियाणा एजुकेशन पॉलिसी 2003 के नियमों को ताक पर रखकर मनमाने ढंग से स्कूलों का संचालन हो रहा है। इस मामले की भी विस्तृत जांच कराई जाएगी।


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