नूंह । सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस बार चुनाव आयोग ने ऐसे प्रत्याशियों से दो पेज का हल्फनामा मांगा है जिन पर किसी न्यायालय में कोई अपराधिक मामला लंबित है अथवा इतिहास में कभी ऐसे मामलों में सजा हो चुकी है।
जिला निर्वाचन अधिकारी पंकज ने बताया कि नामांकन करते समय प्रत्याशी को यह जानकारी इस हल्फनामे में देनी होगी। साथ ही उस केस की जानकारी विज्ञापन के माध्यम से समाचार पत्रों व टीवी चैनल पर तीन बार अलग-अलग तिथियों को प्रकाशित व प्रसारित करवानी होगी तथा फोन्ट साईज 12 से कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि नामांकन दाखिल करते वक्त प्रत्याशी को ये रिपोर्ट प्रारूप सी-4 में देनी होगी कि उसके खिलाफ जो भी क्रिमिनल केस चल रहे हैं उसकी सारी जानकारी समाचार पत्रों व टीवी में दी जा चुकी है। उस अखबार की प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जमा करवानी होगी जिसमें इसका प्रकाशन हुआ हैं । इसमें उसे समाचार पत्र व टीवी चनैल का नाम, प्रसारित व प्रकाशित करवाने की तारीख, उस पर हुए खर्च तथा यह राशि किस माध्यम से अदा की गई है इस बात की जानकारी देनी होगी।
उन्होंने बताया कि उम्मीदवार को इस मामले की जानकारी निर्धारित प्रारूप में अपने राजनैतिक दल को देनी होगी। उन्होंने बताया कि उपरोक्त सूचना राजनैतिक दल द्वारा प्रारूप सी-5 में देना होता है। उन्होंने बताया कि राजनैतिक दल द्वारा भी अपने उम्मीदवार के सम्बन्ध मे टीवी चैनल ,अखबार व वेबसाइट पर निर्धारित प्रारूप सी-2 में तीन अलग-अलग तिथियों में प्रकाशित व प्रसारित करवाना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी पंकज ने बताया कि विधानसभा चुनाव लडने वाले उम्मीदवार नामांकन पत्र के सभी कालमो को पूरी तरह से भरकर ही जमा करवाए तथा निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नामांकन पत्र के साथ सम्बंधित कागजात अवश्य लगाए।
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