उम्मीदवार मतदान केंद्रों से दो सौ मीटर से दूर बनाए अपने बूथ: जिलाधीश एक जगह एक उम्मीदवार ही गाड़ सकेगा अपना टैंट 21 अक्तूबर को सुबह 7 से 6 बजे तक होगा मतदान

धनेश विद्यार्थी, रेवाड़ी।
जिलाधीश यशेंद्र सिंह ने जिला की राजस्व सीमा में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान प्रक्रिया पूरी करवाने के लिए दा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर 1973 के तहत प्रदत शक्तियों को प्रयोग करते हुए पोलिंग स्टेशन के दायरे में धारा 144 लागू की है। जिलाधीश द्वारा जारी निषेधाज्ञा में कहा गया है कि मतदान के दिन 21 अक्टूबर को मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में प्रत्याशी बूथ नहीं स्थापित कर सकते। प्रत्याशी को पोलिंग स्टेशन के 200 मीटर के दायरे से बाहर बूथ स्थापित करने के लिए संबंधित निर्वाचन अधिकारी को लिखित सूचना देगी होगी और संबधित  विभागों से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है।
बूथ का अनुमति पत्र मांगने पर दिखाना होगा।
जिलाधीश सिंह द्वारा आदेशों में कहा गया है कि प्रत्याशी द्वारा नियुक्त किए बूथ प्रबंधक को अनुमति पत्र साथ रखना होगा और प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मांगने पर दिखाना होगा। बूथ पर केवल एक मेज व दो कुर्सियां रख सकते हैं, तथा प्रत्येक बूथ पर बैठने वाले दो व्यक्तियों के लिए एक छतरी या तिरपाल टांगी जा सकेगी। बूथ को कनात से कवर नहीं किया जा सकेगा। उम्मीदवार द्वारा ऐसे बूथ स्थापित करने के लिए लिखित में रिटर्निंग अधिकारी को अग्रिम रूप से सूचित करना होगा, जिसमें उस क्षेत्र के पोलिंग स्टेशनों के नंबर भी देने होंगे। उसे इस प्रकार की अनुमति के लिए स्थानीय निकाय या ग्राम पंचायत इत्यादि से भी लिखित में अनुमति लेनी होगी और ऐसी अनुमति पुलिस या चुनाव अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर दिखानी होंगी।
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100 मीटर के दायरे में मोबाइल, कोडलेस व वायरलेस सेट की मनाही
जिलाधीश यशेंद्र सिंह ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को पोलिंग स्टेशन की 100 मीटर की परिधि में अपने साथ मोबाइल फोन, कोडलेस तथा वायरलेस सेट इत्यादि रखने की मनाही होगी।  यह आदेश पुलिस अधिकारियों तथा चुनाव में कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट  व सुपरवाइजरी अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे।
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आदेशों की अवेहलना पर होगी कड़ी कार्रवाई
जिलाधीश ने कहा कि सैक्टर पुलिस अधिकारी, सैक्टर मजिस्ट्रेट, सुपरवाइजरी अधिकारी और संबंधित थाना प्रबंधक उपरोक्त आदेशों की सख्ती से अनुपालना करवाने के लिए जिम्मेदार होंगे। उपरोक्त आदेशों की अवहेलना के आरोपी के विरूद्घ आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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21 अक्टूबर को ट्रैफिक व्यवस्था रहेगी सुचारू
जिलाधीश यशेंद्र सिंह ने कहा कि मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल सुविधाजनक तरीके से कर सकें, इसके लिए यातायात को सुचारू रखने के लिए जिला की राजस्व सीमा में दा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर 1973 के तहत प्रदत शक्तियों को प्रयोग करते हुए में धारा 144 लागू की है, जिसके तहत तीन या तीन से अधिक वाहनों को ग्रुप बनाकर चलने पर पांबदी रहेगी।  हांलाकि निषेधाज्ञा के अंतर्गत नीजि वाहन जो चुनाव से संबंधित नहीं हैं, नीजि वाहन स्वयं के उपयोग के लिए, आवश्यक सेवाओं के लिए वाहन, एम्बुलेंस, हॅास्पिटल वैन, सार्वजनिक परिवहन की बसें टैक्सी सेवाएं आदि पर उपरोक्त आदेश लागू नहीं होगें।
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