कितने साल बाद और कब निकाल सकते हैं PF का पूरा पैसा


कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की भविष्य निधि जमा की निकासी के लिए ऑनलाइन सुविधा मौजूद है. ऑनलाइन सुविधा का लाभ पांच करोड़ से अधिक अंशधारकों को मिल रहा है. एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, ऐप्लिकेशन फाइल करने के बाद पीएफ ट्रांसफर से लेकर पीएफ का पैसा निकालने की सारी प्रक्रिया 3 दिनों में पूरी हो जाती है. ऐसे सभी अंशधारक, जिनका पीएफ व बैंक खाता आधार नंबर से जुड़ा है, इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. हालांकि, कई ऐसे अंशधारक हैं, जो अब भी कार्यालय के चक्कर काटकर मैनुअली इसे कराने की कोशिश करते हैं. लेकिन, सबसे जरूरी यह है कि आप कब अपने पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं.
कितने साल बाद और कब निकाल सकते हैं PF का पूरा पैसा
पीएफ की राशि को एमरजेंसी की स्थिति में निकाला जा सकता है. 7 परिस्थितियों में आप पीएफ की राशि को निकाल सकते हैं. कुछ परिस्थितियों में आप पीएफ का पूरा हिस्सा निकाल सकते हैं और कुछ में पीएफ के कुल पैसे का एक निश्चित हिस्सा ही निकाला जा सकता है. आइए जानते हैं कौन सी हैं ये 7 परिस्थितियां, जिनमें पीएफ की राशि को निकाला जा सकता है-
1- मेडिकल ट्रीटमेंट-
=> आप अपने, पत्‍नी के, बच्‍चों के या फिर माता-पिता के इलाज के लिए भी पीएफ विद्ड्रॉ कर सकते हैं.
=> इस स्थिति में आप कभी भी पीएफ विद्ड्रॉ कर सकते हैं यानी ये आवश्‍यक नहीं है कि आपकी सर्विस कितने समय की हुई है.
=> इसके लिए एक महीने या उससे अधिक तक अस्पताल में भर्ती होने का सबूत देना होता है.
=> साथ ही इस समय के लिए इंप्लॉयर के द्वारा अप्रूव लीव सर्टिफिकेट भी देना होता है.
=> पीएफ के पैसों से मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए व्यक्ति को अपने इंप्लॉयर या फिर ईएसआई के द्वारा अप्रूव एक सर्टिफिकेट भी देना होता है. इस सर्टिफिकेट में यह घोषणा की गई होती है कि जिसे मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, उस तक ईएसआई की सुविधा नहीं पहुंचाई जा सकती या फिर उसे ईएसआई की सुविधा नहीं दी जाती है.
=> इसके तहत पीएफ का पैसा निकालने के लिए फॉर्म 31 के तहत आवेदन करने के साथ-साथ बीमारी का सर्टिफिकेट या की अन्य ऐसा डॉक्युमेंट देना होता है, जिससे सत्यता की जांच की जा सके.
=> मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोई भी व्यक्ति अपनी सैलरी का 6 गुना या फिर पूरा पीएफ का पैसा, जो भी कम हो, निकाल सकता है.
2- एजुकेशन/ शादी-
=> अपनी या भाई-बहन की या फिर अपने बच्‍चों की शादी के लिए पीएफ की राशि को निकाला जा सकता है.
=> आप अपनी पढ़ाई या फिर बच्‍चों की पढ़ाई के लिए भी पीएफ की राशि को निकाल सकते हैं.
=> इसके लिए कम से कम 7 साल की नौकरी हो जानी चाहिए.
=> संबंधित कारण का सबूत आपको देना होगा.
=> एजुकेशन के मामले में आपको अपने एम्प्लायर के द्वारा फॉर्म 31 के तहत आवेदन करना होता है. आप पीएफ निकालने की तारीख तक कुल जमा का 50 प्रतिशत पीएफ ही निकाल सकते हैं.
=> एजुकेशन के लिए पीएफ का इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति अपने पूरे सेवाकाल में सिर्फ तीन बार कर सकता है.
3- प्‍लॉट खरीदने के लिए
=> प्लॉट खरीदने के लिए पीएफ का पैसा इस्तेमाल करने के लिए आपका कार्यकाल 5 साल पूरा होना चाहिए.
=> प्‍लॉट आपके, आपकी पत्‍नी के या दोनों के नाम पर रजिस्‍टर्ड होना चाहिए.
=> प्लॉट या प्रॉपर्टी किसी प्रकार के विवाद में फंसी नहीं होनी चाहिए और न ही उस पर कोई कानूनी कार्रवाई चल रही होनी चाहिए.
=> प्लॉट खरीदने के लिए कोई भी व्यक्ति अपनी सैलरी का अधिकतम 24 गुना तक पीएफ का पैसा निकाल सकता है.
=> इस तरह की स्थिति में आप अपनी नौकरी के कुल समय में सिर्फ एक ही बार पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं.
Know when you can withdraw full amount of Employee Provident Fund (EPF)

4- घर बनाने या फ्लैटइस तरह की स्थिति में आपकी नौकरी के 5 साल पूरा होना आवश्‍यक है. इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपनी सैलरी का अधिकतम 36 गुना तक पीएफ का पैसा निकाल सकता है. इसके लिए अपनी नौकरी के सयम के दौरान सिर्फ एक बार ही पीएफ के पैसों का इस्तेमाल किया जा सकता है.

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