धनेश विद्यार्थी, नूंह।
नवीन एंव नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, हरियाणा द्वारा सौर ऊर्जा को बढावा देने वाले किसानों के लिए अनुदान पर सौर ऊर्जा पम्प दिए जा रहे हैं। जो किसान डीजल पम्प से सिंचाई कर रहे हैं, उन्हें 3 से 10 एचपी तक के सौर ऊर्जा पम्प 75 प्रतिशत अनुदान पर दिए जाएंगे। डीजल पम्प से सिंचाई करने पर किसान का काफी खर्चा होता है तथा पर्यावरण भी दूषित होता है। इसके अलावा गोशालाओं वाटर यूजर एसोसिएशन, सामूहिक सिंचाई सिस्टम को भी 75 प्रतिशत अनुदान पर सौर ऊर्जा पम्प दिए जाएंगे।
अतिरिक्त उपायुक्त विवेक पदम सिंह ने बताया कि नवीन एंव नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी व 10 एचपी के सौर ऊर्जा पम्प 75 प्रतिशत अनुदान पर दिये जाएंगे। ये पम्प केवल उन्हीं किसानों को दिये जाएंगे जो किसान सूक्ष्म सिंचाई संयन्त्र जैसे फव्वारा अथवा ड्रिप से कृषि सिंचाई करते हों और अपने खेत में जमीनी पाईप लाइन दबाकर सिंचाई करते हों। जिन किसानों ने दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम में ट्यूबवेल के बिजली के कनेक्शन के लिए आवेदन किया है और सौलर पम्प लगवाने को प्राथमिकता दी हुई हो उन किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। जिले में निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा आवेदन प्राप्त होते हैं तो ड्रा के माध्यम से सोलर पम्प वितरित किए जाएंगे।
जो किसान सरकार से अनुदान पर सौर ऊर्जा पम्प लगा चुके हैं, वे इस योजना के पात्र नहीं हैं। उन्होंने बताया कि एक किसान को केवल एक ही पम्प दिया जाएगा। उन्होंने जिले के किसानों से अपील की कि वे हरियाणा सरकार की ओर से सोलर पम्पों पर दी जाने वाली 75 फीसदी की छूट का अधिकाधिक लाभ उठाए। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 30 नवम्बर 2019 तक बढ़ दी है। अधिक जानकारी के लिए अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय, प्रथम मंजिल, लघु सचिवालय, नूंह के कमरा नम्बर 225 में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते हैं । किसान जिला नूंह में किसी भी सरल केंद्र अथवा अटल सेवा केंद्र से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
किसानों को सोलर वाटर पंप के लिए जिला उद्यान अधिकारी व कृषि विभाग का प्रमाण पत्र साथ लगाना होगा। किसान सोलर पंप के लिए हरियाणा सरकार की वेबसाइट सरल हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन पर ऑनलाइन आवेदन सकते हैं। आवेदन के साथ जमीन की फर्द, आवेदनकर्ता की फोटो, आधार कार्ड व अन्य एक आईडी स्वयं द्वारा सत्यापित करके आवेदन ऑनलाइन करवा सकते हैं।
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नवीन एंव नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, हरियाणा द्वारा सौर ऊर्जा को बढावा देने वाले किसानों के लिए अनुदान पर सौर ऊर्जा पम्प दिए जा रहे हैं। जो किसान डीजल पम्प से सिंचाई कर रहे हैं, उन्हें 3 से 10 एचपी तक के सौर ऊर्जा पम्प 75 प्रतिशत अनुदान पर दिए जाएंगे। डीजल पम्प से सिंचाई करने पर किसान का काफी खर्चा होता है तथा पर्यावरण भी दूषित होता है। इसके अलावा गोशालाओं वाटर यूजर एसोसिएशन, सामूहिक सिंचाई सिस्टम को भी 75 प्रतिशत अनुदान पर सौर ऊर्जा पम्प दिए जाएंगे।
अतिरिक्त उपायुक्त विवेक पदम सिंह ने बताया कि नवीन एंव नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा 3 एचपी, 5 एचपी, 7.5 एचपी व 10 एचपी के सौर ऊर्जा पम्प 75 प्रतिशत अनुदान पर दिये जाएंगे। ये पम्प केवल उन्हीं किसानों को दिये जाएंगे जो किसान सूक्ष्म सिंचाई संयन्त्र जैसे फव्वारा अथवा ड्रिप से कृषि सिंचाई करते हों और अपने खेत में जमीनी पाईप लाइन दबाकर सिंचाई करते हों। जिन किसानों ने दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम में ट्यूबवेल के बिजली के कनेक्शन के लिए आवेदन किया है और सौलर पम्प लगवाने को प्राथमिकता दी हुई हो उन किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। जिले में निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा आवेदन प्राप्त होते हैं तो ड्रा के माध्यम से सोलर पम्प वितरित किए जाएंगे।
जो किसान सरकार से अनुदान पर सौर ऊर्जा पम्प लगा चुके हैं, वे इस योजना के पात्र नहीं हैं। उन्होंने बताया कि एक किसान को केवल एक ही पम्प दिया जाएगा। उन्होंने जिले के किसानों से अपील की कि वे हरियाणा सरकार की ओर से सोलर पम्पों पर दी जाने वाली 75 फीसदी की छूट का अधिकाधिक लाभ उठाए। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 30 नवम्बर 2019 तक बढ़ दी है। अधिक जानकारी के लिए अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय, प्रथम मंजिल, लघु सचिवालय, नूंह के कमरा नम्बर 225 में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते हैं । किसान जिला नूंह में किसी भी सरल केंद्र अथवा अटल सेवा केंद्र से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
किसानों को सोलर वाटर पंप के लिए जिला उद्यान अधिकारी व कृषि विभाग का प्रमाण पत्र साथ लगाना होगा। किसान सोलर पंप के लिए हरियाणा सरकार की वेबसाइट सरल हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन पर ऑनलाइन आवेदन सकते हैं। आवेदन के साथ जमीन की फर्द, आवेदनकर्ता की फोटो, आधार कार्ड व अन्य एक आईडी स्वयं द्वारा सत्यापित करके आवेदन ऑनलाइन करवा सकते हैं।
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