धनेश विद्यार्थी, रेवाड़ी।
जिला उपायुक्त ने जिला रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी को आदेश दिया है कि जाट समाज सोसायटी के पदाधिकारियों को निर्देश जारी किए थे कि वे यथास्थिति को बरकरार रखें और किसी प्रकार निर्माण कार्य व वित्तीय निर्णय अत्यंत आवश्यक होने की स्थिति में ही लें।
एडवोकेट नवल सिंह जांगू ने इस संबंध में जिला उपायुक्त को एक शिकायत जाट समाज सोसाइटी रेवाड़ी के पदाधिकारियों के खिलाफ दी थी, जिस पर यह आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जाट सोसायटी के पदाधिकारियों ने जिला रजिस्टर रेवाड़ी के अधिकारियों से मिलकर जाट समाज रेवाड़ी का चुनाव 9 जनवरी 2018 को दिखाया गया। उनका आरोप है कि यह चुनाव बिल्कुल गलत था। इस दिन कोई चुनाव की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एक शिकायत लोकायुक्त हरियाणा में विचाराधीन है जबकि एक अपील सोसायटी जनरल रजिस्टर चंडीगढ़ के कार्यालय में विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में उन्होंने एक शिकायत जिला उपायुक्त को उक्त सोसायटी के पदाधिकारियों की पावर सीज करने और रिसीवर नियुक्त करने के लिए दी थी और इसी आधार पर उपायुक्त ने अपने आगामी आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिए हैं।
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