अपने गांव में शराब बिक्री पर पाबंदी के लिए 31 तक ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित कराए

उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने किया संकेत

धनेश विद्यार्थी, रेवाड़ी।
गांवों में शराब की बिक्री को लेकर हरियाणा सरकार ने अगला कदम बढ़ा दिया है। इसके लिए सरकार ने पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 31 में संशोधन कर दिया है। जिसके तहत अगर जिले के किसी गांव के लोग अपने यहां शराब की बिक्री पर पाबंदी लगवाना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी ग्राम सभा की का एक प्रस्ताव 31 दिसंबर तक पारित करके जिला उपायुक्त कार्यालय को भिजवाना होगा। 
इस संबंध में उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने कहा कि इस संशोधन के बाद ग्राम सभा पहली अप्रैल से 31 दिसंबर के बीच अपने गांव में शराब बिक्री पर रोक लगाने संबंधी प्रस्ताव पारित करके 15 जनवरी तक आबकारी एवं कराधान विभाग को भेज सकती हैं। उन्होंने कहा कि इस संशोधन से पहले ऐसे प्रस्ताव पारित करने का यह अधिकार संबंधित ग्राम पंचायत के पास था।
उपायुक्त यशेंद्र ने बताया कि हरियाणा सरकार ने जनहित में यह फैसला लेते हुए ग्राम सभा का यह अधिकार दिया है। सरकार ने पंचायतीराज अधिनियम में संशोधन करते हुए ग्राम सभा को यह अधिकार दे दिया है कि कि ग्राम सभा की बैठक बुलाकर उसमें दस फीसदी ग्रामीण ऐसा प्रस्ताव पारित कर सकते हैं जोकि संबंधित गांव में ऐसे प्रतिबंध के लिए मान्य होगा। जिला प्रशासन ने ग्राम पंचायतों से ग्राम सभा के माध्यम से ऐसे प्रस्ताव 31 दिसंबर तक भिजवाने का आग्रह किया है।

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