जयपुर 2008 में हुए सिरियल बम्ब ब्लास्ट के चारों गुनहगारों को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा ।

आखिरकार 11 वर्ष बाद जयपुर को मिला इंसाफ, चारों गुनाहगारों को फांसी की सजा 11 साल बाद हुआ फैसला ।

जयपुर के 2008 में हुए बम ब्लास्ट मामले में चारों गुनहगारों को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा 11 साल के बाद मिला न्याय।
जयपुर :- 13 मई, 2008 को हुए सीरियल बम विस्फोट मामले में दोषी ठहराए गए चार आतंकियों को शुक्रवार को विशेष अदालत में सजा सुना दी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने चार आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जयपुर बम विस्फोट के मुख्य आरोपी सैर्फुरहान, सलमान, सैफ और सरवर आजमी को फांसी की सजा सुनाई है। जबकि एक आरोपी शाहबाज को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। जयपुर की जनता को 11 साल 7 महीने और 7 दिन बाद न्याय मिल पाया। सजा के बाद आरोपियों के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं दिखी। सैफ और सरवर ने तो हाथ भी मिलाया। 

हम बता रहे है आपको इस फैसले की कुछ अहम बाते
जयपुर बम धमाकों के 4 गुनहगारों को अलग-अलग मामलों में जयपुर की स्पेशल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. स्पेशल कोर्ट के जज अजय कुमार शर्मा ने यह फैसला सुनाया है. जयपुर को करीब 11 वर्ष पहले सीरियल बम धमाकों से दहलाने वालो का हिसाब हो गया है कोर्ट ने मोहम्मद सैफ, सरवर आजमी, सलमान और सैफ उर्फ सैफुर्रहमान को यह सजा सुनाई है.
जयपुर बम ब्लास्ट मामले में अदालत का फैसला:
—जज अजय कुमार शर्मा प्रथम ने सुनाया मामले में फैसला
—13 मई 2008 बम ब्लास्ट के 4 गुनाहगार दोषी घोषित
—मोहम्मर सैफ, सरवर आजमी, सलमान और सैर्फुरहान
—जयपुर बम ब्लास्ट विशेष अदालत ने किया दोषी घोषित
—कोर्ट ने माना इंडियन मुजाहिदीन की आतंकी साजिश थे ब्लास्ट
—आईपीसी की धारा 120 B, 302, 307, 326, 324, 427
—121A, 124 A, 153 A  मे किया दोषी घोषित
—विस्फोटक पदार्थ निवारण अधिनियम की धारा 3
—विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की धारा 13, 16,
—16(1) A और धारा 18 में सभी चारो आरोपी दोषी घोषित
—अदालत में शुक्रवार को होगी सजा के बिंदू पर बहस
—इन धाराओं में है आजीवन उम्रकैद से फांजी की सजा तक का प्रावधान
इंडियन मुजाहिदीन की आतंकी साजिश:
जयपुर में 13 मई 2008 को हुए बम ब्लास्ट इंडियन मुजाहिदीन की आतंकी साजिश का हिस्सा था. आतंकी मोहम्मर सैफ, सरवर आजमी, सलमान और सैर्फुरहान ने इन बम धमाको की साजिश दिल्ली में रची थी. जयपुर बम ब्लास्ट विशेष अदालत के जज अजय कुमार शर्मा ने अपने फैसले में ये प्रमाणित माना है. कोर्ट ने मोहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान, सरवर आजमी और मोहम्मद सलमान को हत्या, राजद्रोह और विस्फोटक अधिनियम के तहत अलग अलग धाराओं में दोषी माना है. शुक्रवार को कोर्ट इनकी सजा पर फैसला सुना सकता है. मामले कुल 13 लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया था. 3 आरोपी अब तक फरार हैं और 3 हैदराबाद व दिल्ली की जेल में बंद हैं. बाकी बचे दो गुनहगार दिल्ली में बाटला हाउस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं. 
चार आरोपियों को 8 बम ब्लास्ट के षडयंत्र का दोषी:
अदालत ने सभी चार आरोपियों मोहम्मर सैफ, सरवर आजमी, सलमान और सैर्फुरहान को जयपुर में हुए 8 बम ब्लास्ट के षडयंत्र का दोषी माना है. इसके साथ ही मोहम्मद सैफ को खंदा माणकचौक, सरवर आजमी को चांदपोल हनुमान मंदिर के पास, सैर्फुरहमान को छोटी चौपड़ पर और सलमान को सांगानेरी गेट पर बम प्लांट करने और ब्लास्ट कर देशद्रोह करने के मामले में दोषी माना है. दोषी घोषित हो चुके चारो आरोपियो की पैरवी कर रहे न्यायमित्र पैकर फारूक ने फैसले को बताते हुए हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही है.
जज अजयकुमार जिंदगी का ये सबसे बड़ा फैसला:
विशेष अदालत के जज अजयकुमार शर्मा की जिंदगी का ये सबसे बड़ा फैसला है. 31 जनवरी 2020 यानी करीब डेढ माह बाद जज शर्मा सेवानिवृत्त हो रहे है. डीजे शर्मा ने अपने फैसले में इंडियन मुजाहिदिन से लेकर देश में जेहादी मानसिकता के चलते किये गये ब्लास्ट को लेकर भी कई टिप्पणी की है 

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