अनाधिकृत रूप से मलबा डालने वालों तथा पॉलीथीन का इस्तेमाल करने वालों के नियमानुसार चालान करें:रमन शर्मा

मलबा मुक्त स्वच्छ गुरूग्राम
निर्माण एवं तोडफ़ोड़ कचरे के निस्तारण की प्रक्रिया हुई शुरू
-    मलबे को डालने के लिए 15 स्थान है निर्धारित
-    आईएलएंडएफएस ने बसई में शुरू किया मलबा प्रबंधन प्लांट
-    घर-घर से मलबा उठाने के लिए दो एजेंसियां की हुई हैं एम्पैनल
-    बसई रोड़ स्थित ऑटो मार्केट साईट पर पड़े मलबे के निस्तार के लिए लाई
     जा रही हैं दो मोबाइल यूनिट



गुरूग्राम:। मलबा मुक्त स्वच्छ गुरूग्राम अभियान के तहत नगर निगम गुरूग्राम द्वारा निर्माण एवं तोडफ़ोड़ गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले मलबे के निस्तार की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत आईएलएंडएफएस द्वारा बसई में मलबा प्रबंधन प्लांट चालू कर दिया गया है।
    इस बारे में जानकारी देते हुए नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त एवं जिला उपायुक्त अमित खत्री ने बताया कि गुरूग्राम में निर्माण एवं तोडफ़ोड़ गतिविधियां काफी अधिक होती हैं, जिनके चलते यहां पर मलबा काफी मात्रा में उत्पन्न होता है। इस मलबे की समस्या के समाधान के लिए नगर निगम गुरूग्राम द्वारा काफी ठोस कदम उठाए गए हैं। इसके लिए आईएलएंडएफएस द्वारा बसई में मलबा प्रबंधन यूनिट की शुरूआत कर दी गई है, जिसमें मलबे से टाईल, क्रेशर आदि कई प्रकार की निर्माण गतिविधियों में उपयोग होने वाली सामग्री बनाई जाएगी। इस प्लांट की क्षमता 300 टन प्रतिदिन की है, जिसे 1500 टन प्रतिदिन तक बढ़ाने का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही बसई रोड़ स्थित ऑटो मार्केट साईट पर पड़े मलबे के निस्तारण के लिए दो मोबाइल यूनिट लगाई जाएंगी। प्रत्येक की क्षमता 200 टन प्रतिदिन मलबा निस्तारण की होगी। उन्होंने बताया कि अब तक शहर के विभिन्न स्थानों पर पड़े 70 हजार टन मलबे को उठाया जा चुका है। मलबे की समस्या के समाधान के लिए नगर निगम एवं जिला प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है तथा गुरूग्राम के मंडलायुक्त अशोक सांगवान भी इस बारे में बैठक करके संबंधित विभागों को मलबे की समस्या के समाधान बारे निर्देश दे चुके हैं। नगर निगम गुरूग्राम द्वारा इस कार्य के लिए कार्यकारी अभियंता अमित सांडिल्य को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

घर-घर से मलबा उठान की व्यवस्था : अगर आप किसी भी प्रकार की निर्माण या तोडफोड़ गतिविधियां कर रहे हैं और इससे उत्पन्न होने वाले मलबे का उठान करवाना है, तो मोबाइल नंबर 9466726263 तथा 7005674475 पर संपर्क करें। नगर निगम गुरूग्राम द्वारा इस कार्य के लिए दो एजेंसियों को पहले से ही एम्पैनल किया हुआ है तथा और अधिक एजेंसियों को एम्पैनल करने बारे प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एजेंसी की अधिकृत गाडिय़ां आपके घर से मलबा उठाएंगी। इसकी एवज में आपको नगर निगम गुरूग्राम द्वारा निर्धारित की गई दरों के अनुसार भुगतान करना होगा। अनाधिकृत रूप से मलबा डालना दंडनीय अपराध है और इसके लिए भारी जुर्माना एवं कारावास का प्रावधान है।

मलबा डालने के लिए 15 स्थान हैं निर्धारित : नगर निगम गुरूग्राम द्वारा नागरिकों की सुविधा के लिए चारों जोनों में 15 ऐसे स्थान निर्धारित किए हुए हैं, जहां पर मलबा डाला जा सकता है। इन स्थानों की पूरी जानकारी गूगल कॉर्डिनेट्स सहित नगर निगम गुरूग्राम की वैबसाईट www.mcg.gov.in पर उपलब्ध है।

    एडीशनल म्यूनिसिपल कमिशनर वाईएस गुप्ता के अनुसार हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 292(2) के तहत अवैध रूप से मलबा डालने वाले अनाधिकृत वाहन/डंपर जब्त करके धारा 188, 269, 278 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 की धारा 290 एवं 336 तथा वायु(प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम-1981 की धारा 15(1) और (2) के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। इनके तहत कारावास और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
    नगर निगम के चीफ इंजीनियर एनडी वशिष्ठ एवं रमन शर्मा ने बताया कि निगमायुक्त के आदेशानुसार सभी जूनियर इंजीनियरों को निर्देशित किया गया है कि वे अनाधिकृत रूप से मलबा डालने वालों तथा पॉलीथीन का इस्तेमाल करने वालों के नियमानुसार चालान करें। जूनियर इंजीनियरों को प्रतिदिन कम से कम दो चालान करने के लिए कहा गया है।

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