नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नौकरी पेशा लोगों के हित में आज एक बड़े फैसले का ऐलान किया है। संगठन के इस हालिया फैसले से नौकरी जाने की स्थिति में पीएफ की निकासी आसान हो जाएगी। EPFO ने ट्वीट कर कहा है कि नौकरी जाने के एक महीने के बाद EPF Subscribers कुल पीएफ राशि का 75 फीसद तक निकासी कर पाएंगे। ईपीएफओ ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। संगठन ने कहा है कि इसके लिए नौकरी में नहीं होने को लेकर कोई सबूत देने की आवश्यकता नहीं होगी। नये नियमों के मुताबिक शेष 25 फीसद राशि नई नौकरी मिलने पर नए ईपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
पीएफ निकासी को लेकर विभाग की ओर से लिया गया यह फैसला काफी अहम है। अभी तक के नियमों के मुताबिक दो महीने तक नौकरी नहीं मिलने पर पीएफ राशि निकाली जा सकती थी। हालांकि, नौकरी में रहते समय पीएफ की पूरी राशि निकालने का प्रावधान नहीं था। EPF की राशि की निकासी के संबंध में नए नियमों के मुताबिक नौकरी में रहते हुए मेडिकल इमरजेंसी, घर खरीदने या निर्माण और उच्च शिक्षा के लिए आंशिक तौर पर पीएफ राशि की निकासी संभव है। कोई भी व्यक्ति जो पीएफ राशि को निकालना चाहता है, उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है।
सरल कर दिया है। जिस कर्मचारी का UAN अकाउंट है और सभी जरूरी KYC पूरी है तो वह आसानी से ऑनलाइन क्लेम के लिए आवेदन कर सकता है। हालांकि, इसके लिए UAN से आपका Aadhar लिंक होना चाहिए। इसके अलावा आपका बैंक अकाउंट भी आपके नियोक्ता की ओर से वैलिडेट होना चाहिए। अगर आप पीएफ निकालने का पूरा प्रोसेस जानना चाह रहे हैं तो ऊपर दिये गए लिंक को खोलें।
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