प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों पर लगातार कार्रवाई जारी,11 डिफॉल्टर प्रॉपर्टीज को किया गया सील


- प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों पर लगातार कार्रवाई जारी
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चौथे दिन की कार्रवाई के दौरान 11 डिफॉल्टर प्रॉपर्टीज को किया गया सील


गुरूग्राम, 17 जनवरी। नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त विनय प्रताप सिंह के निर्देशों की पालना में टैक्स ब्रांच द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। चौथे दिन की कार्रवाई के तहत शुक्रवार को टीमों द्वारा 11 डिफॉल्टर प्रॉपर्टीज को सील किया गया। इन प्रॉपर्टीज पर करोड़ों रूपए का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, जिन्हें अदायगी हेतु पूर्व में भी नोटिस जारी किए जा चुके हैं।

शुक्रवार को जोनल टैक्सेशन ऑफिसर विजय कपूर की टीम ने जोन-1 क्षेत्र के नरसिंहपुर स्थित बैसटैक तथा सैक्टर-37सी स्थित एक प्रॉपर्टी को सील करने की कार्रवाई की गई। बैसटैक की प्रॉपर्टी पर 2284937 रूपए तथा सैक्टर-37सी की प्रॉपर्टी पर 4541290 रूपए का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। जोन-2 क्षेत्र में जोनल टैक्सेशन ऑफिसर देवेन्द्र कुमार की टीम ने ओल्ड दिल्ली रोड़ स्थित मिसलिन टायर्स पर बकाया प्रॉपर्टी टैक्स 7081586 रूपए तथा अतुल कटारिया चौक स्थित वृष्टि बेवरेजिज पर बकाया 6896045 रूपए की अदायगी नहीं करने के चलते दोनों प्रॉपर्टीज को सील करने की कार्रवाई की।

इसी प्रकार, जोन-3 क्षेत्र में जोनल टैक्सेशन ऑफिसर समीर श्रीवास्तव की टीम द्वारा नवकृति अपार्टमैंट सुशांत लोक-2 में 5 यूनिटों को सील किया गया। इन पर 5915181 रूपए का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। सीलिंग की कार्रवाई जोन-4 क्षेत्र में भी जारी रही। यहां पर जोनल टैक्सेशन ऑफिसर दिनेश कुमार की टीम द्वारा कादरपुर रोड़ तथा सैक्टर-72 में दो प्रॉपर्टीज को सील करने की कार्रवाई की। कादरपुर रोड़ स्थित अनिल कुमार की प्रॉपर्टी पर 2782879 रूपए तथा सैक्टर-72 स्थित तिलकराज की प्रॉपर्टी पर 4344020 रूपए का प्रॉपर्टी टैक्स देय है।

नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त विनय प्रताप सिंह के अनुसार प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी करना नगर निगम सीमा में स्थित सभी प्रकार के भवनों और खाली प्लॉट मालिकों के लिए जरूरी है। समय पर अदायगी नहीं करने की सूरत में 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज तथा प्रॉपर्टी को सील एवं अटैच करके नीलामी की कार्रवाई भी की जा सकती है। उन्होंने बताया कि 31 जनवरी तक सरकार की हिदायत अनुसार प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी करने वालों को संपूर्ण ब्याज माफी तथा मौजूदा वित्त वर्ष के प्रॉपर्टी टैक्स पर 10 प्रतिशत की छूट का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने प्रॉपर्टी मालिकों से आह्वान किया कि वे समय पर प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करके सरकार की योजना का लाभ उठाएं तथा दंड प्रावधानों से भी बचें।

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