निर्भया के गुनहगारों की फांसी फिर टली , 22 जनवरी को अब नहीं मिलेगी सजा-ए-मौत ।
नई दिल्ली । दिल्ली के बहुचर्चित निर्भया गैंगरेप कांड में एक नया मोड आ गया है । निर्भया गैंगरेप के दोषी मुकेश कुमार की अर्जी पर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई , जिसमें मुकेश ने डेथ वारंट पर रोक लगाने की मांग की है । फांसी की सजा पाने वाले मुकेश ने अपनी याचिका में कहा कि उसकी दया याचिका अभी राष्ट्रपति के पास लंबित है, इसलिए डेथ वारंट को रद्द कर दिया जाए । सुनवाई के दौरान दिल्ली एएसजी और दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि निर्भया के दोषियों को 22 जनवरी को फांसी नहीं दी जा सकती है । राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका पर फैसला देने के बाद दोषियों को 14 दिन का वक्त देना होगा । ऐसे में साफ हो गया है कि आगामी निर्धारित 22 जनवरी को इन दोषियों की फांसी की सजा नहीं होने जा रही है । वहीं मुकेश के अलावा अभी अन्य तीन दोषियों ने दया की याचिका दायर नहीं की है।
नई दिल्ली । दिल्ली के बहुचर्चित निर्भया गैंगरेप कांड में एक नया मोड आ गया है । निर्भया गैंगरेप के दोषी मुकेश कुमार की अर्जी पर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई , जिसमें मुकेश ने डेथ वारंट पर रोक लगाने की मांग की है । फांसी की सजा पाने वाले मुकेश ने अपनी याचिका में कहा कि उसकी दया याचिका अभी राष्ट्रपति के पास लंबित है, इसलिए डेथ वारंट को रद्द कर दिया जाए । सुनवाई के दौरान दिल्ली एएसजी और दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि निर्भया के दोषियों को 22 जनवरी को फांसी नहीं दी जा सकती है । राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका पर फैसला देने के बाद दोषियों को 14 दिन का वक्त देना होगा । ऐसे में साफ हो गया है कि आगामी निर्धारित 22 जनवरी को इन दोषियों की फांसी की सजा नहीं होने जा रही है । वहीं मुकेश के अलावा अभी अन्य तीन दोषियों ने दया की याचिका दायर नहीं की है।
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