अधिकारियों को इस योजना में पंजीकरण कार्य तेजी से करने के निर्देश मिले
धनेश विद्यार्थी, रेवाड़ी।
रेवाड़ी फोटो : उपायुक्त यशेंद्र सिंह की अध्यक्षता वाली बैठक।
हरियाणा की मनोहर सरकार की मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का लाभ सभी पात्र परिवारों तक पहुंचाने के निर्देश वीरवार को यहां सचिवालय में आयोजित अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने दिए।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिले में हर परिवार समृद्ध, सुरक्षित और सशक्त परिवार हो। प्रदेश सरकार की इस नेक सोच के साथ मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना शुरू की गई है। उपायुक्त ने इस योजना के तहत पात्र परिवारों का पंजीकरण कार्य तेजी से सही प्रकार किए जाने के निर्देश दिए। इस कार्य में पंचायती राज व राजस्व विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष सहयोग देंगे। उपायुक्त यशेंद्र सिंह के अनुसार यह सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और इसका लाभ हर पात्र परिवार को मिलना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के नोडल अधिकारी एवं जिला खजाना अधिकारी तथा जिला सूचना, विज्ञान केन्द्र के एडीआईओ को निर्देश दिए कि वे योजना के तहत लाभपात्र परिवारों का शत प्रतिशत कवर कराना सुनिश्चित करें और इसका समुचित प्रचार-प्रसार विभिन्न माध्यमों से किया जाए।
उनके अनुसार 3, 6 और 5 फरवरी को इस योजना का लाभ लोगों को दिलवाने के लिए विशेष शिविर अंत्योदय केंद्र, सरल केंद्र और अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से लगाए जाएंगे, जहां लाभपात्रों का पंजीकरण हो सकेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में इस काम के लिए सरपंच, ग्राम सचिव तथा पटवारी को जरूरी सहयोग देने के निर्देश मिले हैं।डीसी ने एडीआईओ को निर्देश दिए कि जो कॉमन सर्विस सैंटर एक्टिव नहीं हैं, उन्हें रद्द करें तथा एनआरएलएम की स्वयं सहायता समुह की जो महिला सदस्य, सीएससी लेने की इच्छुक हों तथा निर्धारित योग्यता पूरी करती हों, को सीएससी खोलने की सुविधा दी जाए ताकि ग्रामीणों को अपने गांव में ही सरकार की आनलाइन सेवाओं और योजनाओं का लाभ मिल सके।
---------------
योजना की खासियतें
आनलाइन पंजीकरण होगा
लाभपात्र परिवार को इस योजना में शामिल होने के लिए आनलाइन आवेदन जमा कराना होगा, जिसे परिवार का मुखिया भरेगा। ऐसे आवेदन सीएससी पर उपलब्ध होंगे। परिवारों के मुखिया अंत्योदय केंद्र, सरल केंद्र अथवा अपने निकटतम अटल सेवा केंद्र पर जाकर मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में अपना पंजीकरण करा सकता है। आवेदन पत्र में मुखिया के परिजनों के व्यवसाय की जानकारी भी दर्ज की जाएगी।
पात्रता शर्ते :
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए। उसके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार से कम हो तथा उसके नाम 5 एकड़ तक जमीन हो सकती है।
योजना के प्रमुख बिन्दु :
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत पात्र परिवार को छह हजार रूपए वार्षिक बैंक खाते के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी योजना एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को भी जोड़ा गया है। पात्र परिवार को उपरोक्त 6 हजार की धनराशि के अलावा बीमा योजनाओं के प्रीमियम और पैंशन योजना के प्रीमियम भरने जैसी सुविधा भी मिलेगी। अब पात्र परिवार को अपनी जेब से प्रीमियम नहीं भरना पड़ेगा।
पंजीकरण कैसे होगा :
पात्र परिवार के मुखिया को इस योजना में पंजीकरण कराने के लिए सीएससी केंद्र या फिर सरल केंद्र में जाना होगा। वह अपने साथ अपने परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, बैंक बचत खातों की पासबुक लेकर जाएगा। इसके अलावा अगर उसने मानधन कार्ड और परिवार पहचान पत्र बनवा हुआ है तो वह भी साथ लाना होगा। अगर नहीं बनवाया तो यह कार्ड भी पंजीकरण के साथ बन जाएंगे।
बैठक में कौन-कौन हुए शामिल :
उपायुक्त यशेंद्र सिंह की अध्यक्षता वाली इस बैठक में एडीसी राहुल हुड्डा, एसडीएस रविन्द्र यादव, एसडीएम कोसली कुशल कटारिया, एसडीएम बावल संजीव कुमार, सीटीएम विकास यादव, डीआईपीआरओ सतीश कुमार, सीएमजीजीए सौम्या गुप्ता, जिला खजाना अधिकारी सतीश कुमार, एडीआईओ सुनील कुमार, जिला खजाना कार्यालय से सुरेश कुमार, सोनू, महेश आदि शामिल हुए।
0 Comments