आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में किसी भी प्रकार के निर्माण पर सख्त मनाही
- नगर निगम गुरुग्राम द्वारा जन सामान्य को सूचनार्थ क्षेत्र में लगाए गए सूचना बोर्ड
- सूचना बोर्ड को हानि पहुँचाने वालों पर भी की जाएगी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने संबन्धी कार्रवाई
योगेश जांगडा:गुरुग्राम । आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में किसी भी प्रकार का निर्माण करने, सड़कें बनाने या कॉलोनी विकसित करने की पूर्णतया मनाही है। इस बारे में जन सामान्य को जानकारी देने हेतु नगर निगम गुरुग्राम द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में सूचना बोर्ड लगवाए गए हैं।
सूचना बोर्ड में स्पष्ट रूप से हिदायत दी गयी है कि यह क्षेत्र 54 एएसपी वायुसेना आयुध डिपो के प्रतिबंधित क्षेत्र में आता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के आदेशानुसार इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण करने, सड़क बनाने और कॉलोनी विकसित करने पर पूर्णतया पाबन्दी है। इस प्रकार की गतिविधियां करने वालों के निर्माण गिराने के साथ ही उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा।
प्रॉपर्टी डीलरों के झांसे में ना आएं : बोर्ड के माध्यम से जन साधारण को यह भी सूचित किया गया है कि प्रॉपर्टी डीलरों एवं अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों के झांसे में ना आएं तथा इस क्षेत्र में प्लॉट, मकान या दुकान ना खरीदें। इस बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए नगर निगम गुरुग्राम के कार्यालय में संपर्क करें।
सूचना बोर्ड को नुकसान पहुंचाने पर होगी कार्रवाई : गुरुग्राम मण्डल के आयुक्त अशोक सांगवान द्वारा दिये गए निर्देशों की पालना में आयुध डिपो के प्रतिबंधित क्षेत्र में लगाए गए सूचना बोर्ड को नुकसान पहुंचाना या हटाना दण्डनीय अपराध है। ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने संबन्धी कार्रवाई की जाएगी। सहायक अभियंता अमित लठवाल के अनुसार कुछ लोगों द्वारा सूचना बोर्डों को नुकसान पहुंचाया गया है। इनके खिलाफ संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित दायरे में निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाने के प्रति नगर निगम पूरी तरह से गंभीर है।
- नगर निगम गुरुग्राम द्वारा जन सामान्य को सूचनार्थ क्षेत्र में लगाए गए सूचना बोर्ड
- सूचना बोर्ड को हानि पहुँचाने वालों पर भी की जाएगी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने संबन्धी कार्रवाई
योगेश जांगडा:गुरुग्राम । आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में किसी भी प्रकार का निर्माण करने, सड़कें बनाने या कॉलोनी विकसित करने की पूर्णतया मनाही है। इस बारे में जन सामान्य को जानकारी देने हेतु नगर निगम गुरुग्राम द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में सूचना बोर्ड लगवाए गए हैं।
सूचना बोर्ड में स्पष्ट रूप से हिदायत दी गयी है कि यह क्षेत्र 54 एएसपी वायुसेना आयुध डिपो के प्रतिबंधित क्षेत्र में आता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के आदेशानुसार इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण करने, सड़क बनाने और कॉलोनी विकसित करने पर पूर्णतया पाबन्दी है। इस प्रकार की गतिविधियां करने वालों के निर्माण गिराने के साथ ही उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा।
प्रॉपर्टी डीलरों के झांसे में ना आएं : बोर्ड के माध्यम से जन साधारण को यह भी सूचित किया गया है कि प्रॉपर्टी डीलरों एवं अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों के झांसे में ना आएं तथा इस क्षेत्र में प्लॉट, मकान या दुकान ना खरीदें। इस बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए नगर निगम गुरुग्राम के कार्यालय में संपर्क करें।
सूचना बोर्ड को नुकसान पहुंचाने पर होगी कार्रवाई : गुरुग्राम मण्डल के आयुक्त अशोक सांगवान द्वारा दिये गए निर्देशों की पालना में आयुध डिपो के प्रतिबंधित क्षेत्र में लगाए गए सूचना बोर्ड को नुकसान पहुंचाना या हटाना दण्डनीय अपराध है। ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने संबन्धी कार्रवाई की जाएगी। सहायक अभियंता अमित लठवाल के अनुसार कुछ लोगों द्वारा सूचना बोर्डों को नुकसान पहुंचाया गया है। इनके खिलाफ संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित दायरे में निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाने के प्रति नगर निगम पूरी तरह से गंभीर है।
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