पंजाब एन्ड हरियाणा हाई कोर्ट ने अरावली में कंस्ट्रक्शन पर प्रतिबन्ध लगाया

पंजाब एन्ड हरियाणा हाई कोर्ट ने अरावली में कंस्ट्रक्शन पर प्रतिबन्ध लगाया

चंडीगढ़:टीम अजेयभारत : पंजाब एन्ड हरियाणा हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच माननीय चीफ जस्टिस व जस्टिस श्री अरुण पल्ली ने आज गुरुग्राम निवासी RTI एक्टिविस्ट हरिंदर ढींगरा की जनहित याचिका CWP 11687/ 2017  पर सुनवाई करते हुए पुरे अरावली क्षेत्र में किसी भी तरह के निर्माण पर प्रतिभानंद लगा दिया है,

अधिवक्ता करणवीर सिंह के माध्यम से डाली गयी इस याचिका के माध्यम से हरिंदर ढींगरा ने कुछ अधिकारियो और नेताओ पर मिलीभगत करके अरावली को नाजायज रूप से बेचने और अवैध निर्माण का आरोप लगाया था




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