गुरुग्राम: जज की पत्नी और बेटे की गोली मारकर की थी हत्या, दोषी गनमैन को फांसी की सजा
जज शशिकांत (Judge Shashikant) की पत्नी रेणू और बेटा ध्रूव गुरुग्राम के सेक्टर-51 के पास स्थित आर्केडिया बाजार में खरीदारी के लिए गए थे. उनके साथ जज का गनमैन महिपाल भी था. इस दौरान गनमैन ने दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी थी.
साइबर सिटी में जज की पत्नी और बेटे को बीच बाजार गोली मारने गनमैन (Gunman) को कोर्ट (Court) ने फांसी की सजा सुनाई है. आरोपी महिपाल ने अक्टूबर 2018 में जज की पत्नी और बेटे की गोली मारकर हत्या की थी. सुधीर परमार की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है. दोषी महिपाल को जज की सुरक्षा में गनमैन के तौर पर लगाया गया था.
बता दें कि जज शशिकांत (Judge Shashikant) की पत्नी रेणू और बेटा ध्रूव गुरुग्राम के सेक्टर-51 के पास स्थित आर्केडिया बाजार में खरीदारी के लिए गए थे. उनके साथ जज का गनमैन महिपाल भी था. इस दौरान गनमैन ने दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी थी. गोली मारने के दौरान की घटना को आसपास खड़े लोगों ने फोन में वीडियो बनाकर कैद कर लिया था. ये वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. बता दें कि गोली मारकर वो दोनों को साथ लेकर जाने लगा था, लेकिन वो दोनों का कार में नहीं बैठा पाया और उन्हें वहीं छोड़ कर फरार हो गया.
वहां मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रेणू और ध्रूव को आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया. जहां रेणू ने दम तोड़ दिया. वहीं 10 दिन के बाद जजे के बेटे ध्रुव की भी मेदांता अस्पताल में मौत हो गई थी.
बता दें कि जब गनमैन महिपाल ने दोनों को गोली मारी थी तो उसने ध्रव को शैतान कहा था और रेणू को शैतान की मां. दोषी गनमैन ने इसके बाद खुद जज को फोन किया औऱ कहा कि मैंने आपकी पत्नी और बेटे को गोली मार दी है. दोषी महिपाल ने 13 साल पहले हरियाणा पुलिस ज्वॉइन की थी और उसके दो बच्चे भी हैं.
जज शशिकांत (Judge Shashikant) की पत्नी रेणू और बेटा ध्रूव गुरुग्राम के सेक्टर-51 के पास स्थित आर्केडिया बाजार में खरीदारी के लिए गए थे. उनके साथ जज का गनमैन महिपाल भी था. इस दौरान गनमैन ने दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी थी.
साइबर सिटी में जज की पत्नी और बेटे को बीच बाजार गोली मारने गनमैन (Gunman) को कोर्ट (Court) ने फांसी की सजा सुनाई है. आरोपी महिपाल ने अक्टूबर 2018 में जज की पत्नी और बेटे की गोली मारकर हत्या की थी. सुधीर परमार की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है. दोषी महिपाल को जज की सुरक्षा में गनमैन के तौर पर लगाया गया था.
बता दें कि जज शशिकांत (Judge Shashikant) की पत्नी रेणू और बेटा ध्रूव गुरुग्राम के सेक्टर-51 के पास स्थित आर्केडिया बाजार में खरीदारी के लिए गए थे. उनके साथ जज का गनमैन महिपाल भी था. इस दौरान गनमैन ने दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी थी. गोली मारने के दौरान की घटना को आसपास खड़े लोगों ने फोन में वीडियो बनाकर कैद कर लिया था. ये वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. बता दें कि गोली मारकर वो दोनों को साथ लेकर जाने लगा था, लेकिन वो दोनों का कार में नहीं बैठा पाया और उन्हें वहीं छोड़ कर फरार हो गया.
वहां मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और रेणू और ध्रूव को आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया. जहां रेणू ने दम तोड़ दिया. वहीं 10 दिन के बाद जजे के बेटे ध्रुव की भी मेदांता अस्पताल में मौत हो गई थी.
बता दें कि जब गनमैन महिपाल ने दोनों को गोली मारी थी तो उसने ध्रव को शैतान कहा था और रेणू को शैतान की मां. दोषी गनमैन ने इसके बाद खुद जज को फोन किया औऱ कहा कि मैंने आपकी पत्नी और बेटे को गोली मार दी है. दोषी महिपाल ने 13 साल पहले हरियाणा पुलिस ज्वॉइन की थी और उसके दो बच्चे भी हैं.
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