हुडा प्रशासक रही अनीता यादव ने आरटीआई एक्टिविस्ट ढींगरा को भेजा मानहानि का नोटिस

हुडा प्रशासक रही अनीता यादव पर आरटीआई एक्टिविस्ट ने लगाए थे भ्रष्टाचार के आरोप
-अदालत के आदेश पर मुकदमा भी हो चुका है दर्ज
-गुरुग्राम के भूमि मामले में आरोपों को तत्कालीन हुडा प्रशासक ने बताया बेबुनियाद
गुरुग्राम। हरियाणा कॉडर की 2004 बैच की आईएएस अधिकारी अनिता यादव ने गुरुग्राम में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की प्रशासक पद पर रहते हुए सेक्टर-56 स्थित संजीवनी अस्पताल की साइट के मामले में किसी तरह की अनियमितता अपने स्तर पर बरतने के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने इस मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट हरेंद्र ढींगरा को अपने वकील के माध्यम से मान-हानि का नोटिस भी भेजा है। 
उन्होंने कहा इस मामले में गुरूग्राम के अतिरिक्त सत्र न्यायधीश के न्यायालय के आधार पर शिकायत दर्ज की गई है। उन्हें विश्वास है कि न्यायिक प्रक्रिया के दौरान सभी तथ्य अपने आप साफ  हो जाएंगे। आईएएस अधिकारी ने मामले की पैरवी कर शिकायत दर्ज करवाने वाले हरेंद्र ढींगरा को अपने अधिवक्ता के माध्यम से भेजे गए काूननी नोटिस में कहा कि उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वे बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा मेरे मुवक्किल को निर्माण के समय के एक्सटेंशन आदि के संबंध में मामले से कोई लेना-देना नहीं है। अधिवक्ता के माध्यम से अनिता यादव ने नोटिस में कहा है कि उन पर यह आरोप भी पूरी तरह से गलत है कि लेट कंस्ट्रक्शन शुल्क से बचने के लिए संबंधित भूमि पर कब्जे की पेशकश में प्रशासक की किसी तरह की भूमिका रही और उनकी वजह से सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। आईएएस अधिकारी ने नोटिस में इस बात पर भी आपत्ति जताई कि प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक मीडिया व सोशल मीडिया में इस मामले में उनके खिलाफ  झूठे आरोपों को हवा दी गई है।
अपमानित व मानसिक प्रताडऩा का भी लगाया आरोप
अधिवक्ता ने ढींगरा को नोटिस में कहा है कि इस आचरण से मुवक्किल यानि की आईएएस अनिता यादव को अपमानित किया है एवं मानसिक उत्पीडऩ किया है। इससे उनकी प्रतिष्ठïा और पेशेवर जीवन में सम्मान के साथ-साथ सामाजिक दायरे में बहुत नुकसान हुआ है। विभिन्न  माध्यमों से किए गए भ्रामक प्रचार ने मेरे मुवक्किल की युवा बेटियों को बहुत मानसिक यातना दी है, जो  करियर के बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। कनिष्ठï कर्मियों, विभाग एवं सामाजिक दायरे प्रतिष्ठïा को धक्का लगा है। यादव ने आरटीआई एक्टिविस्ट को इस मामले में 15 दिन में माफी मांगने को कहा है और ऐसा न करने की सूरत में मानहानि का मामला उपयुक्त न्यायालय में ले जाने की बात कही है।
यह मेरे अधिकार क्षेत्र का मामला ही नहीं: अनीता यादव
आईएएस अनिता यादव ने कानूनी नोटिस दिए जाने की पुष्टिï करते हुए स्पष्टï किया कि उन पर लगे आरोप गलत है। उन्होंने कहा किसी भी प्रॉपर्टी के पोजेशन देने, रिज्यूम कराना, अलाटमेंट कराने जैसे कार्य संपदा अधिकारी के अधिकार क्षेत्र का मामला है न कि प्रशासक के अधिकार क्षेत्र का। उन्होंने कहा मैंने रिवाइज डिमार्केशन की है जोकि पूरी तरह नियमों के दायरे के अंतर्गत की है वह भी संपदा अधिकारी, डीटीपी, एसटीपी की संस्तुति के अनुरूप की गई है। इससे अलावा उनका इस मामले में कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं है।

हरिंद्र ढींगरा जी से अजेयभारत ने जब इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कुछ खबरे आ रही है कि Ms अनिता यादव IAS ने मुझे कानूनी Defamation का नोटिस दिया है।

मुझे कोई नोटिस नही मिला है।

ज्ञात रहे कि मेरी दरख्वास्त पर विद्वान अतिरिक्त सेशन जज ने धारा 156(3) CrPC के तहत 10 जनों (अनिता यादव समहेत) के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए थे।

गुरुग्राम पुलिस FIR दर्ज करने के बाद इस मामले की जांच कर रही है।

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