आमेट में चलेंगे कौन-कौन से व्यवसाय और कौन-कौन से रहेंगे बंद देखिए लिस्ट

कपड़े,बर्तन,सोने- चांदी के व्यवसाय पर पूर्व की तरह रोक, खनन व्यवसाय के लिए जिला-कलेक्टर से लेनी होगी अनुमति:एसडीएम संजय कुमार गोरा

आमेट :महेन्द्र वैष्णव: कोरोना संक्रमण बीमारी के बाद 14 अप्रैल से लगाए गए लॉक डाउन को आगामी 3 मई तक बढ़ा देने के भारत सरकार व राज्य सरकार के आदेश के बाद जिन जिलो को ग्रीन जोन के लिए चयनित किया गया। उन जिलो में 20 अप्रैल से फिर से कुछ इकाइयों को खोलने के आदेश दिये जाएंगे । राज्य सरकार के आदेशानुसार आगामी 20 अप्रेल से राजसमन्द जिले में पूर्व की तरह  कपड़ा,बर्तन व सोने-चांदी के व्यवसाय को पूर्ण रूप से बंद रखा जाएगा ।साथ ही ब्यूटीपार्लर,बाल कटिंग व सेविंग की दुकानें भी पहले की तरह ही बन्द रहेगी। राज्य सरकार के आदेश पर  सभी तरह के सिनेमा, हॉल,मॉल,शॉपिंग कॉप्लेक्स व्यायामशाला,स्पोर्ट कंपलेक्स,स्विमिंग पूल,मनोरंजन पार्क,बार,असेंबली हॉल,सामाजिक,राजनीति,

मनोरंजन,खेल,सांस्कृतिक धार्मिक,कार्यक्रम एवं सभी तरह के धार्मिक पूजा स्थल आम जनता के लिए बंद रहेंगे। अंतिम संस्कार हेतु 20 व्यक्तियों से अधिक के समूह को इजाजत नहीं होगी,सार्वजनिक स्थानों पर कार्यालय पर मास्क लगाना  अनिवार्य होगा,धारा 144 की पालना करना अनिवार्य होगा, 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने की अनुमति नहीं होगी। सामाजिक कार्य हेतु जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना अनिवार्य होगी। अब सार्वजनिक स्थलो पर थूकना अपराध होगा,शराब गुटखा,तंबाकू बिक्री पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। 20 अप्रैल से 3 मई तक स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा,खाद्य सामग्री आपूर्ति,कृषि कार्य,किराणा व्यवसाय, रेस्टोरेंट, होटल खोलने की अनुमति सिर्फ होम डिलीवरी के लिए होगी। निर्माण कार्य,टायर पंचर व रिपेयरिंग  की दुकाने सभी तरह के वाहनों की अधिकृत कंपनियां के पार्ट्स की दुकान, खाद्य सामग्री बनाने वाले सभी तरह के कारखाने उत्पादन इकाइयां, मांस मछली बेचने की इजाजत होगी।किन्तु खनन व्यवसाय से जुडी हुई इकाइयों के लिए जिला कलेक्टर की अनुमति लेनी होगी। पूर्व में जो आदेश जारी हुए हैं वह यथावत रहेंगे।

इन सभी तरह के कार्य को खोलने का समय पूर्वतः प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक या आदेशानुसार रहेगा। औद्योगिक इकाइयों पर आने जाने हेतु वाहन पास अधिकृत संबधित अधिकारी द्वारा जारी किये जाएंगे। इकाई पर काम करने वाले मजदूर,ऑपरेटर या श्रमिक अन्य जिलों के होने की स्थिति में कार्य नहीं कर पाएंगे। स्थानीय मजदूरों के रहने खाने-पीने और स्वास्थ्य सम्बन्धी सभी तरह की सुविधाएं मालिकों द्वारा वहन की जाएगी। सभी को भी सोशल डिस्टेंसिंग रखना अनिवार्य होगा।बिना मास्क लगाए कोई भी उपभोक्ता दुकानों पर प्रवेश नहीं कर पाए या श्रमिक कार्य नहीं कर पाए ऐसी व्यवस्था मालिकों द्वारा की जाएगी। कोताही बरतने वालों के पास निरस्त कर इकाइयों को बंद कर दिया जाएगा ।

Post a Comment

0 Comments