ग्राम पंचायत खेड़ला के ग्रामवासियों ने लॉक डाउन के दौरान
कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के मध्यम नज़र गॉव में की नाकाबंदी ।
झुंझुनूं ( रमेश रामावत ) जिले में पिलानी कस्बे की ग्राम पंचायत खेड़ला में विकास मंच खेड़ला ने ग्रामवासियों की सहमति से करवाई नाकाबन्दी । कनिष्ठ लिपिक नगरपालिका चिडावा संजय चौधरी खेड़ला ने बताया कि नरहड़ से पिलानी रोड़ पर स्थित ग्राम खेड़ला के नवयुवकों द्वारा ग्रामवासियों की सर्वसहमति से कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के सम्बन्ध में राज्यसरकार द्वारा लागू लोक डॉउन को सफल बनाने के लिए तथा गाँव को संक्रमण में बचाने के लिए गांव के अंदर आने वाले बाहरी रास्तों पर की गई नाकाबंदी । जो कि खेड़ला विकास मंच के संयोजक एडवोकेट नरेश कुमार शर्मा की अगुवाई में ग्राम खेड़ला के नवयुवकों द्वारा ग्राम में से गुजरने वाले नरहड़ दरगाह के व गांव में आने जाने के समस्त मार्गो को बेरिकेटिंग कर नवयुवकों को तैनात कर उनको जिम्मेदारी दी गई है तथा कोई भी व्यक्ति गांव में प्रवेश से पूर्व, अति आवश्यक कार्य होने पर ही सेनेटाइजर करने के बाद ही गांव में प्रवेश कर सकेगा ।किसी भी अपरिचित को गांव में प्रवेश निषेध रहेगा । अगर गांव का कोई रिश्तेदार या कोई मिलने वाला है तो वो गांव के बाहर ही मिले इस सम्बंध में समस्त गांव की सहमति पर यह निर्णय लिया गया है एवं किसी भी विवाद की स्थिति में पुलिस थाना द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा।
कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के मध्यम नज़र गॉव में की नाकाबंदी ।
झुंझुनूं ( रमेश रामावत ) जिले में पिलानी कस्बे की ग्राम पंचायत खेड़ला में विकास मंच खेड़ला ने ग्रामवासियों की सहमति से करवाई नाकाबन्दी । कनिष्ठ लिपिक नगरपालिका चिडावा संजय चौधरी खेड़ला ने बताया कि नरहड़ से पिलानी रोड़ पर स्थित ग्राम खेड़ला के नवयुवकों द्वारा ग्रामवासियों की सर्वसहमति से कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के सम्बन्ध में राज्यसरकार द्वारा लागू लोक डॉउन को सफल बनाने के लिए तथा गाँव को संक्रमण में बचाने के लिए गांव के अंदर आने वाले बाहरी रास्तों पर की गई नाकाबंदी । जो कि खेड़ला विकास मंच के संयोजक एडवोकेट नरेश कुमार शर्मा की अगुवाई में ग्राम खेड़ला के नवयुवकों द्वारा ग्राम में से गुजरने वाले नरहड़ दरगाह के व गांव में आने जाने के समस्त मार्गो को बेरिकेटिंग कर नवयुवकों को तैनात कर उनको जिम्मेदारी दी गई है तथा कोई भी व्यक्ति गांव में प्रवेश से पूर्व, अति आवश्यक कार्य होने पर ही सेनेटाइजर करने के बाद ही गांव में प्रवेश कर सकेगा ।किसी भी अपरिचित को गांव में प्रवेश निषेध रहेगा । अगर गांव का कोई रिश्तेदार या कोई मिलने वाला है तो वो गांव के बाहर ही मिले इस सम्बंध में समस्त गांव की सहमति पर यह निर्णय लिया गया है एवं किसी भी विवाद की स्थिति में पुलिस थाना द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा।
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