लॉक डाउन 4.0 के दौरान झुंझुंनू जिले में इन गतिविधियों का होगा संचालन


लॉक डाउन 4.0 के दौरान जिले में इन गतिविधियों का होगा संचालन
झुंझुनू ( रमेश रामावत ) कोविड 19 की रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा जिले को तीन जोन में विभाजित किया गया है। रेड जोन मे जिले का उदयपुरवाटी उपखण्ड, ऑरेंज जोन में खेतडी एवं नवलगढ़ तथा ग्रीन जोन में झुंझुनू, मलसीसर, बुहाना, चिड़ावा, सूरजगढ़ उपखण्ड शामिल किया गया है। जिला कलक्टर उमर दीन खान ने बताया कि लॉक डाउन के चतुर्थ चरण में कोरोना वायरस के सामुदायिक संक्रमण के विरूद्ध सुरक्षा एवं सावधानियों तथा आजीविका सुनिश्चित करने हेतु जिले में आर्थिक गतिविधियों को पुनः प्रारभ करने के मध्यनजर पूर्व में जारी किए गए आदेशों का अतिक्रमण करते हुए मोडिफाइड लॉकडाउन 4.0 की अवधि 18 मई से 31 मई कर दी गई है। इस दौरान जिले में गतिविधियां बंद रखने तथा पुनः प्रारम्भ करने के आदेश जारी किये गये है।

यह गतिविधियां रहेंगी प्रतिबंधित ः
जिले के ग्रीन, ऑरेंज, रेड व कन्टेनमेंट जोन अर्थात सम्पूर्ण जिले में प्रतिबंधित रहेगी।

1-  चिकित्सा सेवाओं/एयर एम्बुलेंस/सुरक्षा भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा अनुमत उद्देश्यों को छोडकर सभी घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्रियों की यात्रा।
2-  सभी विद्यालयों/महाविद्यालयों/शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे तथापि ऑनलाईन अध्यापन/कक्षाओं तथा डिस्टेंस लर्निग की अनुमति रहेगी।
3-  स्वास्थ्य, पुलिस, सरकारी कर्मचारियों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, फंसे हुए व्यक्तियों सहित पर्यटकों के आवास के लिए क्वारेंटाईन सुविधा के लिए उपयोग में लिए गए होटल एवं अतिथ्यि सेवाओं को छोडकर अन्य सभी होटल एवं अतिथ्य सेवाऎं तथा बस डिपों, रेलवे स्टेशन पर कैंटीन भी।
4-  सभी सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिग मॉल, व्यायामशालाएं, स्पोर्टस कॉम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल, मंनोरजन पार्क, थ्रियेटर, बार, ऑडिटोरियम, एसेम्बली हॉल और समान प्रकृति के स्थान बंद रहेंगे।
5-  सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मंनोरजन, अकादमिक, सांस्कृति, धार्मिक कार्यकम तथा अन्य सभाएं एवं बडे सामुहिक कार्यक्रमों का आयोजन।
6-  सभी धार्मिक स्थल/ पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे। सभी धार्मिक सम्मेलन पूर्णतया प्रतिबंध रहेंगे।
7-  भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा अनुमत उद्देश्यों के अतिरिक्त, सार्वजनिक परिवहन के लिए अन्तर्राज्यीय बसों का आवागमन।
8-  भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा अनुमत गतिविधियों या चिकित्सकीय कारणों को छोडकर व्यक्तियों को अंतराज्यीय आवागमन।
9-  पान, गुटका, तम्बाकू आदि का विक्रय प्रतिबंध रहेगा।
10-मॉल में स्थित दुकाने बंद रहेगी।
11-स्पा की दूकानें बंद रहेगी।
12-बडे निर्माण कार्य जिसमें 10 श्रमिक से अधिक श्रमिक कार्यरत हो, बंद रहेंगे।

यह गतिविधियां ग्रीन जोन उपखण्ड क्षेत्रों के लिए प्रतिबंधों के साथ अनुमत रहेगी ः
1-  स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, गोल्फ कोर्स, पोलो ग्राउण्ड खुल सकते है, तथापि क्लब हाउस व समान सुविधाऎं नहीं खुलेगी एवं दर्शकों को अनुमति  नहीं होगी।
2-  रेस्टोंरेंट, चाय की दुकाने सहित भोजनालय, मिठाई की दुकाने-टेकअवे एवं होम डिलीवरी के लिए खुल सकेंगे एवं परिसर के अंदर किसी भी उपभोक्ता को अनुमति नहीं होगी।
3-  कपडा, गारमेंट्स, जुते, चप्पल, सर्राफा, मोबाइल,  सैल्स स्टोर, फर्नीचर की दुकाने खुल सकेगी।
4-  प्रत्येक ग्राहक की सेवा के उपरान्त पूर्ण सुरक्षा सावधानियों, कीटाणुशोधन एवं सफाई सहित केवल नाई की दुकानें, सैलून एवं ब्यूटी पार्लर खुल सकेंगे।
5-  अनिवार्य, आवश्यकताओं एवं स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोडकर 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सःरूग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाऎं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर पर ही रहेंगे।
6-  विवाह से संबंधित समारोह के लिए उपखण्ड मजिस्टे्रट से पूर्व में अनुमति प्राप्त करनी होगी। सामाजिक दूरी की अनुपालना की जाएगी और अधिकतम मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। इसमें किसी भी उल्लघंन करना एक अपराध होगा और भारी जुर्माने से दण्डनीय होगा।
7-  अंतिम संस्कार/अंतिम विधियों में सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी और 20 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं होगी।
8-  सभी कार्यस्थल (दुकानें/कार्यालय/कारखाना आदि) सायं 6 बजे या इससे पूर्व बंद कर दिये जायेंगे, ताकि इनका स्टाफ व अन्य व्यक्ति सायं 7 बजे तक अपने घर पहुंच जायें। विशेष परिस्थिति में इस समय के बाद खोलने के लिए जिला प्रशासन से विशिष्ठ स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

यह समय सीमा निम्न पर लागू नहीं होगी ः
1-     निरंतर उत्पादन की प्रकृति की फैक्टि्रया।
2-     रात की पारी वाली फैक्टि्रया।
3-     निर्माण गतिविधियां (भीषण गर्मी की अवधि में)।
4-     आईटी और आईटीईएस कम्पनी।
5-     दवा की दुकाने।

यह रहेगा प्रतिबंध ः
1-  दुकानदार द्वारा किसी भी ग्राहक को कोई भी सामान विक्रय नहीं करेगा, जिसने मास्क नहीं पहन रखा हो। किसी भी प्रकार का उल्लघंन करने पर परिणाम स्वरूप जुर्माना, दुकान बंद या कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
2-  सभी व्यक्तियों द्वारा सावर्जनिक स्थानों और परिवहन में सामाजिक दूरी ‘‘न्यूनतम 6 फीट‘‘ की पालना की जाएगी। ऎसा नहीं करने पर जुर्माना देना होगा। एक समय पर छोटी दुकान पर दो से अधिक व बडी दुकान में 5 से अधिक उपभोक्ताओं को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अन्य व्यक्ति सामाजिक दूरी की अनुपालना करते हुए दुकान के बाहर पंक्ति में अपनी बारी की प्रतीक्षा करेंगे।

सामान्य सावधानियां ः  सभी क्षेत्रों के लिए उक्त मानक सावधानियां और प्रतिबंध लागू रहेंगे ः
सार्वजनिक स्थान ः
1-  सभी सावर्जनिक स्थानों पर चेहरे पर मास्क पहनना आवश्यक होगा। चेहरे पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
2-  सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने से दण्डनीय होगा।
3-  सभी व्यक्तियों द्वारा सावर्जनिक स्थानों और परिवहन में सामाजिक दूरी की पालना की जाएगी। इसकी  पालना नहीं करने पर जुर्माने से दण्डनीय होगा।
4-  सार्वजनिक स्थान पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू इत्यादि का सेवन प्रतिबंधित होगा।
कार्य स्थल ः
5-  जहां तक संभव हो घर से काम करने का व्यवहार में लाया जाए।
6-  कार्य स्थलों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों के बदलने पर तथा कार्मिकों के लंच बे्रक में उपयुक्त अन्तराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जायेगा।
7-  कार्यालयों, कार्य स्थलों, दुकानों, बाजारो और औद्योगिकी व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम/व्यवसाय के घण्टों में अन्तराल रखा जावें।
8-  सभी प्रवेश और निकास स्थानों और कॉमन स्थानों पर थर्मल स्केनिंग, हैण्डवाश और सनेटाईजर का प्रबंध किया जावें।
9-  सम्पूर्ण कार्य स्थलों में शिफ्टों के मध्य सहित आम सुविधाओं ओर मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दूओं जैसे दरवाजे के हैण्डल आदि का बार-बार सनेटाईजर करना सुनिश्चित किया जायेगा।
10-सभी नियोजनकर्ता अपने कर्मचारियों को सावर्जनिक एवं स्वयं की सुरक्षा के लिए उनके मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु को इन्स्ट्राल करने एवं उपयोग करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे।
11-श्रेष्ठ स्वच्छता विधियों पर सघन संचार और प्रशिक्षण दिया जायेगा।

अनुमत गतिविधियां- सभी जोनों के लिए समान
1. अनुमत श्रेणी तथा इस र्कायालय के आदेश क्रमांक 988 दिनांक 11.05.2020 के द्वारा अनुमत की गई दुकानों के साथ-साथ (ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों पर समस्त ढाबे, हार्डवेयर की दुकानें, प्लम्बिंग, करपेन्टरी, पेंट आदि, निर्माण सामग्री की दुकानें, ए.सी., कूलर, टीवी/इलेक्ट्रोनिक्स, विद्युत सम्बन्धित दुकानें, इलेक्ट्रोनिक रिपेयरिंग दुकाने/ सेवाऎं, वाहन विक्रय शोरूम, पैकेजिंग सामग्री बनाने वाली सभी ईकाईयां, जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी समस्त औद्योगिक गतिविधिया, चिकित्सा/स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे का निर्माण, अक्षय उर्जा परियोजनाओं का निर्माण, नगरपरिषद/ नगर पालिकाओं की सीमाओं के अन्दर निर्माण परियोजनाओं के कार्यो की निरन्तरता जारी रखना जहां साईट पर श्रमिक उपलब्ध है और किसी भी श्रमिक को बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है, सिचाई एवं जल संरक्षण क्षेत्रों में अन्य केन्द्रीय और राज्य योजनाओं को भी महानरेगा कार्यों के साथ सामन्जस्य स्थापित करते हुए उपयुक्त तरीके से क्रियान्वित किया जायेगा) के सभी कार्यालय, दुकानें, प्रतिष्ठान, उद्योग, सेवाऎं एवं अन्य गतिविधियां जो कि निषिद्ध गतिविधियों पार्ट प्रथम की श्रेणी में नहीं है, अब खुल सकती है। इसी प्रकार ऎसी सभी इकाई आदि जो प्रतिबन्धित गतिविधियों पार्ट द्वितीय में वह उनके लिए निर्धारित शतोर्ं की पालना करने पर खुल सकती है। इन सबकों पृथक से अनुमति की आवश्यकता नहीं है
जब तक कि विशिष्ट तौर पर उल्लेख नहीं हो एवं निम्न शतोर्ं के अधीन ही खुली रहेंगी ः
1. ऎसी सभी इकाईयां आदि यह सुनिश्चित करेंगी कि पार्ट तृतीय में र्निदिष्ठ मूलभूत ऎहतियाती उपायों की अनुपालना की जायेगी।
2. समस्त सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालय अध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि इन मापदण्डों/सावधानियों की सभी इकाईयों द्वारा अनुपालना की जा रही है।
3. यह पाये जाने पर कि कोई इकाई शर्तों की पालना नहीं कर रही है को बन्द कर दिया जायेगा और दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. कोई भी ईकाई जो निषित श्रेणी में होने के बावजूद खुली पायी जाती है, उसके विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
5. ऎसी इकाई जिसके बारे में निषद्ध श्रेणी में होने या नहीं होना, स्पष्ट नहीं है के बारे में जिला प्रशासन से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जावेगा।

जोन-वार प्रतिबंधित गतिविधियां निम्नानुसार है ः
रेड जोनः
(कन्टेन्मेन्ट जोन/ कफ्र्यू क्षेत्र के अलावा)-(उदयपुरवाटी उपखण्ड क्षेत्र के लिए) निम्नांकित गतिविधियां निम्न वर्णित शतोर्ं के साथ क्रियाशील रहेंगी-
1. सरकारी कार्यालयः महत्वपूर्ण एवं आवश्यक कार्यो से जुड़े हुए विभाग/कार्यालय पूर्ण क्षमता के साथ, अन्य कार्यालय अधिकारियों की पूर्ण क्षमता तथा 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ, शेष स्टाफ वर्क फोम होम के आधार पर ।
2. वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं सेवा प्रतिष्ठानः आवश्यकता के अनुसार स्टाफ तथापि वर्क फोम  होम को प्रोत्साहित करना चाहिए।
3. अन्य निजी कार्यालयः 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ, शेष स्टाफ वर्क फोम होम के आधार पर।
4. सार्वजनिक /सामुदायिक पार्क बन्द रहेंगे।
5. परिवहनः कोई वाणिज्यिक यात्री वाहन (बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा आदि) अनुमत नहीं है।

ऑरेन्ज जोनः
(कन्टेन्मेन्ट जोन/ कफ्र्यू क्षेत्र के बाहर)- (नवलगढ एवं खेतड़ी उपखण्ड क्षेत्र के लिए)
1. कार्यालयः सभी सरकारी/निजी कार्यालय दो-तिहाई स्टाफ के साथ शेष वर्क फोम होम के आधार पर।
2. सार्वजनिक / सामुदायिक पार्क  केवल प्रातः 07 बजे से सांय 06.30 बजे तक खुल सकेंगें। परन्तु व्यक्तियों को सामजिक दूरी (6 फीट/2 गज की दूरी) की कठोरता से ध्यान रखा जायेगा एवं छोटे स्थान पर 02 व बड़े स्थान पर 05 या 05 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे की शर्त के साथ अन्य प्रतिबन्धों की अनुपालना की जायेगी।
3. परिवहनः निम्नांकित वाणिज्यिक यात्री वाहनों को अनुमति होगी .
1-     टैक्सी एवं कैब संचालक - वाहन चालक एवं अधिकतम 02 यात्री।
2-     ऑटो रिक्शा/साईकिल रिक्शा - ड्राईवर एवं एक यात्री।

ग्रीन जोनः-
(उपखण्ड क्षेत्र झुन्झुनूं, मलसीसर, चिड़ावा, सूरजगढ, बुहाना के लिए)
व्यक्तियों का आवागमन/ परिवहन/पासः
1. गृह मंत्रालय की 17 मई की गाईडलाईन्स के अनुसार एवं पार्ट प्रथम में व्यक्तियों के आवागमन हेतु र्वणित मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी रहेंगी।
2. कोई ट्रक या अन्य माल/भाड़ा वाहन, सामान, पशुधन, खनिज या निर्माण सामग्री आदि के साथ या खाली का जिले के भीतर आवागमन बिना रूकावट    के रहेगा।
3-      मेडिकल प्रोफेशनल्स, नर्सेज एवं पैरा मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी एवं एम्बूलेंस का जिले के भीतर बिना रूकावट आवागमन रहेगा।
4-      जिलें में उद्योग या निर्माण गतिविधियों के लिए श्रमिकों का परिवहन अनुमत है।
5-      टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा में 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति ना हो।
लॉकडाउन 4.0 की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की गतिविधियों के संचालन का स्पष्टीकरण भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों के तहत जिला प्रशासन द्वारा किया जावेगा। उपरोक्त सभी गतिविधियों में नियमों का उल्लघंन करने वालो पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188,269,270 एवं 1957, आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 एवं राजस्थान महामारी रोग अध्यादेश, 2020 के प्रावधानों के अन्र्तगत अभियोजित किया जा सकेगा।

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