पंजीकृत प्रवासी श्रमिक जहां पर हैं वहीं रहें, प्रशासन करेगा जाने की व्यवस्था : जिलाधीश

बिना पंजीकरण ना जाए वर्ना होगी कार्रवाई 
गांवों में मुनादी कराई प्रशासन ने 
लॉक डाउन में बिना वजह सडकों पर आने से होगा केस दर्ज, टोल फ्री नंबर 1950 से लें सही जानकारी 
धनेश विद्यार्थी, रेवाड़ी। 
रेवाड़ी फोटो : मुनादी करता सरकारी वाहन। 
जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रवासी नागरिकों, श्रमिकों, छात्रों आदि को उनके घर पंहुचाने के लिए सरकार द्वारा योजनाबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपने गृह राज्य में जाने के इच्छुक प्रवासी श्रमिक, नागरिक व छात्र आदि सरकार द्वारा जारी किए गए केन्द्रीकृत लिंक https://edisha.gov.in/eForms/MigrantService  पर अपना पंजीकरण करवाएं। इसके अतिरिक्त जन सहायक हैल्प मी एप पर भी अपनी जानकारी भर सकते हैं ताकि पंजीकृत प्रवासी श्रमिकों बिना किसी परेशानी के उनके गृह राज्य में भिजवाया जा सके। 
जिलाधीश ने कहा कि पंजीकरण होने के बाद श्रमिक इधर -उधर न घूमें। जहां हैं वहीं पर रहे, जहां का पता दिया है वही से प्रशासन जाने की व्यवस्था करेगा। इसके लिए ग्राम पंचायत व जागरूकता वाहन मुनादी के माध्यम प्रवासी श्रमिकों को जागरूक कर रहे हैं। सही जानकारी लेने के लिए टोल फ्री नंबर 1950 से जानकारी लें। जिलाधीश ने बताया कि दूसरे राज्यों के प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों, छात्रों तथा अन्य नागरिकों को उनके गृह राज्य में भेजने के लिए सरकार की ओर से यह व्यवस्था की गई है। 
साथ ही हरियाणा का भी कोई नागरिक अगर दूसरे राज्यों में फंसा हुआ है तो उसे भी इस लिंक पर जाकर अपनी जानकारी देनी होगी। डीसी ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रवासी मजदूर, श्रमिक, छात्र व नागरिक को अपना स्थान छोडने की जरूरत नहीं है। वह फिलहाल जहां भी, जिस गांव या शहर में रह रहे हैं वहीं से अपने मोबाइल से इस लिंक पर क्लिक करके अपनी सारी जानकारियां भरें। 
पंजीकृत प्रवासी श्रमिकों को दी जाएगी एडवांस में सूचना जिलाधीश ने कहा कि सभी पंजीकृत प्रवासी श्रमिकों को उनकी यात्रा से संबंधित कैसे, किस तिथि, किस समय उनके प्रदेश में भेजा जाएगा, यह सब बताया जाएगा। सभी प्रवासी नागरिकों को जहां वह रह रहे हैं, वहीं से भेजने की व्यवस्था की जाएगी। किसी को अपनी मर्जी से रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर आने की जरूरत नहीं है। डीसी ने बताया कि इन नागरिकों को पहुंचाने के लिए नोडल अधिकारी लगाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए हैल्प लाइन नंबर 1950 पर जानकारी लें, लेकिन बिना सही सूचना के अपने स्थान से न निकले। 
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