निजी हस्पतालो में मरीजों का उपचार करें, हस्पताल संचालक अनावश्यक वसूली नही करें : जिला क्लक्टर नायक
निजी अस्पतालों की मनमानी पर जिला कलक्टर ने दिखाई गंभीरता, कहा- अवहेलना पर आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना से असंबद्ध होंगे अस्पताल
चूरू ( रमेश रामावत ) निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों से इलाज से इनकार तथा अनावश्यक वसूली की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला कलक्टर संदेश नायक ने निजी अस्पतालों को निर्देशित किया है कि ऎसी शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित अस्पताल के खिलाफ विभिन्न धाराओं में कानूनी कार्रवाई के साथ उन्हें आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना से असंबद्ध कर दिया जाएगा।
जिला कलक्टर की ओर से जारी आदेश मेंं कहा गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव तथा आमजन को आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के संंबंध में व्यापक लोकहित में सभी निजी चिकित्सालयों को निर्देशित किया गया था कि वे अपनी ओपीडी, आईपीडी, आपातकालीन सेवाएं सुचारू रूप से संचालित करते हुए समस्त आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराएं । लेकिन संज्ञान में आया है कि कुछ निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों के उपचार से इनकार कर उन्हें सरकारी अस्पतालों में रैफर किया जा रहा है। साथ ही संज्ञान में आया है कि आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना में एम्पैनल्ड अस्पताल एनएफएसए एवं एसईसीसी श्रेणी के लाभार्थियों से अनावश्यक व्ययों के रूप में राशि वसूल की जा रही है जो न केवल अनुचित है, अपितु अनैतिक भी है। इसलिए राजस्थान एपिडेमिक डिजिजेज एक्ट, 1957 के तहत सभी चिकित्सालयों को पुनः निर्देशित किया गया है कि वे अपनी ओपीडी, आईपीडी, आपातकाल सेवाएं सुचारू करते हुए मरीजों का समुचित उपचार करें तथा एनएफएसए, एसईसीसी श्रेणी के लाभार्थियों से अनावश्यक वसूली न करें।
जिला कलक्टर ने बताया कि इन आदेशों की अवहेलना पाए जाने पर ऎसे निजी चिकित्सालयों के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाएगी तथा अस्पताल को वर्तमान फेज में ही आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना से असंबद्ध कर दिया जाएगा तथा भविष्य में भी एम्पैनल नहीं किया जाएगा।
निजी अस्पतालों की मनमानी पर जिला कलक्टर ने दिखाई गंभीरता, कहा- अवहेलना पर आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना से असंबद्ध होंगे अस्पताल
चूरू ( रमेश रामावत ) निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों से इलाज से इनकार तथा अनावश्यक वसूली की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला कलक्टर संदेश नायक ने निजी अस्पतालों को निर्देशित किया है कि ऎसी शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित अस्पताल के खिलाफ विभिन्न धाराओं में कानूनी कार्रवाई के साथ उन्हें आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना से असंबद्ध कर दिया जाएगा।
जिला कलक्टर की ओर से जारी आदेश मेंं कहा गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव तथा आमजन को आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के संंबंध में व्यापक लोकहित में सभी निजी चिकित्सालयों को निर्देशित किया गया था कि वे अपनी ओपीडी, आईपीडी, आपातकालीन सेवाएं सुचारू रूप से संचालित करते हुए समस्त आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराएं । लेकिन संज्ञान में आया है कि कुछ निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों के उपचार से इनकार कर उन्हें सरकारी अस्पतालों में रैफर किया जा रहा है। साथ ही संज्ञान में आया है कि आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना में एम्पैनल्ड अस्पताल एनएफएसए एवं एसईसीसी श्रेणी के लाभार्थियों से अनावश्यक व्ययों के रूप में राशि वसूल की जा रही है जो न केवल अनुचित है, अपितु अनैतिक भी है। इसलिए राजस्थान एपिडेमिक डिजिजेज एक्ट, 1957 के तहत सभी चिकित्सालयों को पुनः निर्देशित किया गया है कि वे अपनी ओपीडी, आईपीडी, आपातकाल सेवाएं सुचारू करते हुए मरीजों का समुचित उपचार करें तथा एनएफएसए, एसईसीसी श्रेणी के लाभार्थियों से अनावश्यक वसूली न करें।
जिला कलक्टर ने बताया कि इन आदेशों की अवहेलना पाए जाने पर ऎसे निजी चिकित्सालयों के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाएगी तथा अस्पताल को वर्तमान फेज में ही आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना से असंबद्ध कर दिया जाएगा तथा भविष्य में भी एम्पैनल नहीं किया जाएगा।
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