सभी लोग मास्क पहने व सोसल डिस्टेंस का पालन करें :एसडीएम विश्राम कुमार मीणा

महेन्द्रगढ़ :18 जून

कोरोना वायरस अथवा कोविड-19 से बचाव के लिए  सावधानी रखना ही मूलमंत्र है। शहर के लोग तो नियमों का पालन करने में लगे हैं लेकिन गावों के लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं और यही कारण है कि अब गांवों में भी केराना वायरस के केसों में बढ़ेतरी हो रही है।

इसी श्रंखला में आज उपमंडल महेंद्रगढ़ के 9 गावों जाटवास, निम्बेहड़ा, बुचौली, बैरावास, निहालावास, आकोदा, खुडाना, बासड़ी व बसई में एक-एक केसी कोरोना वायरस पाजिटिव मिले हैं। इससे बचाव के लिए सभी का सहयोग नितांत आवश्यक है। दूरदराज एवं रैडजोन के अंतर्गत बाहर से आने वाले लोगों पर पूरा ध्यान रखा जाए। शहर एवं गांवों में इसकी सूचना देने के लिए आम नागरिकों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों, ग्राम सचिवों, पंचायतों, पार्षदों आंगनवाड़ी वर्करों, आशा वर्करों, स्वास्थ्य कर्मियों की डयुटी लगाई गई है। सभी लोग मास्क पहने व सोसल डिस्टेंस का पालन करें ।

एसडीएम विश्राम कुमार मीणाआईएएस ने उक्त गांवों का दौरा करके नागरिकों से कहा कि अगर कोई भी नागरिक बिना मास्क के मिला तथा सार्वजनिक स्थान पर थूकते मिला तो उसका 500 रूपये का चालान काटा जाएगा। उन्होंने बताया कि मास्क ना पहनने पर 71 लोगों के चालान किए गए हैं जिनमें से दो व्यक्तियों द्वारा चालान राशी मौके पर ही जमा ना करवाने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है ।

विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति मिला तथा सार्वजनिक स्थान पर कोई भी थूकते मिला तो उसका 500 रूपये की दर से चालान काटा जाएगा तथा मौके पर ही यह राशी जमा नहीं करवाई गई तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि बिना मास्क व सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर लगाम कसने के लिए उनके अलावा एचसीएस प्रशिक्षु अधिकारी अभिषेक यादव, पुलिस विभाग महेन्द्रगढ व सतनाली के बीडीपीओ, स्वास्थ्य विभाग व नगरपालिका सचिव आदि को ऐसे लोगों के चालान काटने की जिम्मेदारी सौंपी गई है तथा चालान बुक भी उपलब्ध करवा दी गई है।

एसडीएम मीणा ने बताया कि किसी भी दूकानदार के पास पांच से ज्यादा व्यक्ति एकत्रित ना हो तथा वे मास्क का प्रयोग करें तथा दुकानदार अपनी दुकान पर आने वाले लोगों को सैनीटाईज करें। इसके अलावा हर व्यक्ति 6 फिट की दूरी बनाए रखें। दुकानदार व काम करने वाले लोग भी मास्क का प्रयोग करें तथा सोशल डिस्टेंस का पालन करें।

एसडीएम ने कहा कि कोराना वायरस के लक्षणों के मद्देनजर किसी व्यक्ति का सैंपल लिया जाता है तो वह व्यक्ति रिपोर्ट आने तक अपने घर में ही रहे तथा घर से बाहर जाकर किसी से भी ना मिले। शहर एवं गांवों में किसी व्यक्ति के संक्रमित पाए जाने पर उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया जाए व  ऐसे क्षेत्रों में बाहर से व अन्दर से कोई भी आता जाता है ऐसे लोगों की इंट्री रजिस्टर में दर्ज की जाए ।

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