नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने पर अदालत ने 20 साल कैद 50 हजार जुर्माना लगाया

 नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने पर अदालत ने 20 साल कैद 50 हजार जुर्माना लगाया

आज एडीजे पोक्सो कोर्ट बागपत में दो मुलजिम विकाश ओर मोनू को 20 साल की सजा ओर 50 हजार रुपए जुर्माना किया गया।

नाबालिग लड़की उम्र 14 साल के साथ दिनांक 29,3,,16 को गैंग रेप किया था।

विकाश पहले से जमानत पर था आज ही कोर्ट ने कस्टडी में लिया था ओर मोनू 2016 से जेल में था।


विशेष लोक अभियोजक पोक्सो एक्ट बागपत नरेन्द्र पंवार बली ओर भूपेंद्र शर्मा नरेश वेदवान जी अभियोजन के सरकारी वकील थे ओर वादी के वकील नरेश चोधरी ओर सतेंद्र कुमार थे ओर मुलजिम के वकील सूरजभान त्यागी ओर सरवन शर्मा थे।



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