घर बैठे ऑनलाइन मिलेगी आरटीआई के तहत मांगी सभी जानकारी।

 अब घर बैठे ऑनलाइन मिलेगी आरटीआई के तहत मांगी सभी जानकारी।

गुरुग्राम।टीम अजेयभारत।

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  • सूचना प्राप्त करने के लिए आरटीआईहरियाणा जीओवी.इन पोर्टल पर करना होगा पंजीकरण।

    हरियाणा सरकार ने पारदर्शिता व डिजिटिलाइजेशन के क्षेत्र में एक और कदम बढ़ाते हुए आरटीआई सेवाओं को भी अब ऑनलाइन कर दिया है। प्रदेश का कोई भी नागरिक अब घर बैठे ही आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी को
    ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कर सकेगा।
    जिला उपायुक्त डॉ यश गर्ग ने बताया कि हरियाणा में लाेगाें काे अब आरटीआई के तहत सूचना लेना आसान हाे गया है। सूचना के अधिकार के तहत लाेगाें काे किसी भी तरह की जानकारी लेने के लिए दफ्तराें के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार घर बैठे है आप काे आरटीआई के तहत मांगी गई सभी जानकारियां उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा आधुनिक तकनीक की मदद से लोगों को सीधी सेवाएं देने के लिए अनेक पोर्टल , वेबसाइट व सॉफ्टवेयर विकसित किए गए हैं। सरकारी कार्यालयों में भी पारदर्शिता के लिए प्रदेशभर में ई – ऑफिस कार्य प्रणाली को लागू किया गया । इस सिस्टम के माध्यम से विभागों में अधिकारियों व कर्मचारियों की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करना भी आसान हो गया है ।

डॉ गर्ग ने कहा कि इस ऑनलाईन सुविधा के शुरू होने से सरकारी कार्यालयों में लोगों की आवाजाही कम होगी और लोगों को समय पर सूचना उपलब्ध होगी। इस सेवा के शुरू हाेने के बाद अब आरटीआई भी पेपरलेस सुविधा से जुड़ गई है, जाे पर्यावरण संरक्षण के प्रति सरकार द्वारा उठाया गया बेहतरीन कदम है। अब लाेग आरटीआई के तहत किसी भी तरह की सूचना लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है और उसका जवाब भी आप काे टाइमबाउंड मैनर में ऑनलाइन ही उपलब्ध करवा दिया जाएगा।

डॉ गर्ग ने बताया कि पोर्टल का इस्तेमाल करने वाले आवेदक को पहले आरटीआईहरियाणा जीओवी.इन पोर्टल
पर स्वयं का पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के समय आपके पास फ़ोटो आईडी होना आवश्यक है जिसे आपको पंजीकरण के समय पोर्टल पर अपलोड करना होगा। डीसी ने बताया कि आरटीआई पोर्टल पर प्रथम अपील के रूप में एसपीआईओ द्वारा जानकारी डाली जाएगी । जिसके बाद द्वतीय अपील में राज्य सूचना आयुक्त कार्यालय द्वारा सुनवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर एप्लिकेशन की स्टेट्स रिपोर्ट देखने का भी विकल्प दिया गया है।

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