छेड़छाड़ के आरोपी को 5 साल की सजा

आरोपी को 5 साल की सजा


बागपत:- आज एडीजे स्पेसल पोक्सो एक्ट बागपत न्यायिक अधिकारी,सैलजा राठी जी ने खेकड़ा थाने के केस में मुलजिम नवाज को 5 साल की सजा की ओर10,000 हजार रुपए जुर्माना लगाया।

वही जुर्माना ना जमा करने पर 2 महीने का अतिरिक्त कारावास होगा।


अभियोजन की तरफ से 7साक्षी पेस किये गए ओर बचाव पक्ष ने 4 साक्षी पेश किये।

अभियोजन के तरफ से, नरेन्द्र पँवार,बली एडवोकेट भूपेंद्र शर्मा, नरेश वेदवान विशेष लोक अभियोजक रहे और वादी की तरफ से नरेशचौधरी और सतेंद्र डागर रहे।


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