चंडीगढ़। हरियाणा की मनोहर सरकार ने सरकारी भर्तियों के लिए इंतजार करने वालों को बड़ी राहत दी है। इस क्रम में हरियाणा सरकार ने अधिकतम उम्र सीमा को लेकर कुछ राहत प्रदान करते हुए बेरोजगारों को मौका दिया है।
बताया गया है कि अब सामान्य वर्ग के लिए 18 से 42 साल तक आवेदन करने का मौका रहेगा जबकि अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग सैन्य सेवा के दौरान दिव्यांग हुए सैनिकों की पत्नियों, विधवा या तलाकशुदा महिलाओं और अविवाहित युवतियों को 47 साल तक की उम्र तक सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने में छूट रहेगी।
इसके अलावा दिव्यांग और कच्चे कर्मचारियों के मामले में 52 साल तक की उम्र तक सरकारी सेवा में आने का मौका दिया जाएगा। इस संबंध में हरियाणा सरकार मुख्य सचिव ऑफिस के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों विभाग अध्यक्षों बोर्ड निगमों के एमडी मंडलायुक्त विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार और डीसी को आदेश जारी कर दिए हैं।
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