बलात्कार का प्रयास करने वाले आरोपी को 5 साल की सजा
-न्यायालय ए०डी०जे० स्पेशल पोक्सो कोर्ट बागपत के द्वारा अभियुक्त संजीव उर्फ पप्पू थाना चांदीनगर जिला बागपत को आज की 5 साल की सजा व 10,000 रूपये जुर्माना
घटना दिनांक 29.05.2014 को अभियुक्त संजीव उर्फ पप्पू के द्वारा पीडिता के घर में घुसकर समय 4 बजे बलात्कार का प्रयास करना
अभियोजन की तरफ से उक्त केस में 9 गवाह पेश कराये कल दिनांक 05.05. 2022 न्यायालय ने अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में ले लिया था पूर्व में अभियुक्त जमानत पर था।
आज न्यायालय में अभियुक्त संजीव उर्फ पप्पू को 5 साल की सजा व 10,000/ रूपये का जुर्माना किया।
अभियोजन की तरफ से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजकगण नरेन्द्र पंवार बली, भुपेन्द्र शर्मा, नरेश कुमार रहे तथा वादी की तरफ से अधिवक्ता महेन्द्र बंसल एडवोकेट थे।
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