अभियुक्त को आजीवन कारावास व 40,000 रूपये का अर्थ दण्ड की सुनाई सजा

 अभियुक्त को आजीवन कारावास व 40,000 रूपये का अर्थ दण्ड की सुनाई सजा



बागपत:- आज दिनांक 24.06.2022 को न्यायालय ए०डी०जे० स्पेशल पोक्सो कोर्ट बागपत में न्यायाधीश श्रीमती सैलजा राठी जी के द्वारा मु० अ० सं० 254 / 2018 एस०टी० नं० - 69 / 2018 अं० धारा 302, 376 ए आई0 पी0 सी0, 5M/6 पोक्सों एक्ट थाना छपरौली में अभियुक्त केशु उर्फ केशुपाल को आजीवन कारावास व 40,000 रूपये का अर्थ दण्ड की सुनाई सजा


घटना की तारीख 27.06.2018


घटना का स्थान- सबगा गांव के खेत


पीडिता की उम्र 10 वर्ष


कुल साक्ष्य प्रस्तुत हुए 9 अभियुक्त दिनांक 29.06.2018 से जेल में लगातार निरूद्ध है

विशेष लोक अभियोजकगण

1. नरेन्द्र पवार एडवोकेट,

2. भूपेन्द्र शर्मा एडवोकेट,

3. चश्मवीर सिंह एडवोकेट,

4. नरेश वेदवान एडवोकेट



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