Chandigarh/Ajeybharat Team
2018 की ग्रुप डी की भर्ती में दिव्यांगज़न को 4% की अपेक्षा 3% आरक्षण देकर 163 सीटें कम देने की याचिका राज्य दिव्यांगजन आयुक्त राजकुमार मक्कड़ ने स्वीकार करके आज एक निर्णय में न केवल प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों को 1 मास में पोस्टिग॔ देने, अपितु सभी चयनित दिव्यांगज़न के दिव्यांगता प्रमाणपत्रों की भी पूरी गहनता से जांच करके जो भी दोषी पाया जाए उनके विरूद्ध कठोर कार्रवाई करके कार्यपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करना का आदेश दिया।
ज्ञात रहे कि जनवरी में दिव्यांगज़न अयुक्त राजकुमार मक्कड़ जी की कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें ग्रुप D के दिव्यांगज़न लोगों ने उनसे गुहार लगाई थी कि अभी तक उनकी वेटिंग लिस्ट को इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को नौकरी देने में असमर्थ विभाग को उन्हें भर्ती करने के आदेश दिए जाए, वर्ष 2008 में निकाली गई भर्ती के अनुसार 728 में से सिर्फ 565 दिव्यांगज़न लोगों को ही झूठे प्रमाण पत्र के अनुसार और गलत जानकारियां देकर नौकरी दी गई है जो कि एक जाँच का विषय है
जिसके आधार पर आज यह फैसला माननीय आयुक्त महोदय ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह 4%रिजर्व कोटा जो दिव्यांगज़न को मिला है उसके अनुसार कार्यवाही करके रिपोर्ट कोर्ट में पेश करे I
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