गुरूग्राम, 13 जुलाई। नगर निगम गुरूग्राम के डिप्टी म्यूनिसिपल कमिशनर डा. विजयपाल यादव ने कहा कि स्ट्रीट वैंडरों को अगर किसी भी प्रकार की समस्या है, तो वे अपनी शिकायत जिला पथ विक्रेता विवाद निवारण कमेटी में करें।
उन्होंने बताया कि स्ट्रीट वैंडर्स(आजीविका संरक्षण और स्ट्रीट वैंडिंग विनियमन) अधिनियम-2014 के तहत प्रदान की गई शक्तियों को देखते हुए और अधिनियम व योजनाओं के अन्य प्रावधानों के अधीन शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा द्वारा जिला स्ट्रीट वैंडर्स विवाद निवारण समिति का गठन किया हुआ है। इस तीन सदस्यीय कमेटी के चेयरमैन सेवानिवृत सिविल जज हैं।
उन्होंने कहा कि अगर किसी भी स्ट्रीट वैंडर को कोई भी समस्या है, तो वे नगर निगम गुरूग्राम के सिविल अस्पताल के सामने स्थित कार्यालय में सिटी प्रोजैक्ट ऑफिसर के कार्यालय में निर्धारित प्रफोर्मा को भरकर शिकायत कर सकते हैं। यह शिकायत चेयरमैन, जिला पथ विक्रेता विवाद निवारण कमेटी के नाम से की जा सकती है। उन्होंने कहा कि अगर स्ट्रीट वैंडर्स के हितों का हनन हो रहा है या उन्हें कोई भी परेशानी है, तो वे शिकायत करें तथा उनकी शिकायतों का समाधान कमेटी द्वारा किया जाएगा।
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