गला दबाकर हत्या करने वाले ससुरालजन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के आदेश

 

गला दबाकर हत्या करने वाले ससुरालजन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के आदेश

बागपत:- खेकड़ा नगर की बहू की ससुरालजन ने गला दबाकर 18 अप्रैल 2023 को हत्या कर दी थी जिसकी सूचना मृतका के चाचा ने 19 अप्रैल2023को खेकड़ा कोतवाली में लिखित रूप में दी थी जिस दौरान खेकड़ा नगर में चुनाव में व्यस्त होने का हवाला देते हुए खेकड़ा थाना प्रभारी ने जल्द मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन देते रहे लेकिन कोई कार्यवाही नहीं कि जिसके चलते बागपत एसपी ने भी खेकड़ा कोतवाली प्रभारी व अन्य पुलिसकर्मियों को प्रार्थना पत्रों पर उचित कार्यवाही व निस्तारण न करने पर निलंबित किया था।मृतका के चाचा ने इस केस की पैरवी के लिए एडवोकेट समोद पँवार व एडवोकेट हर्ष शर्मा को नियुक्त किया।मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचरित 6/6/2023 से अब तक निष्पक्ष कार्यवाही व अपने मजबूत तथ्यों एवं साक्ष्यों को अदालत के समक्ष पेश करते हुए एडवोकेट समोद पँवार व एडवोकेट हर्ष शर्मा ने न्यायालय को संतुष्ट किया एवं न्यायालय ने खेकड़ा कोतवाली को जल्द से जल्द गला दबाकर हत्या करने के आरोप में ससुरालजन प्रदीप यादव पुत्र कंवरपाल आदि के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत करने के सख़्त आदेश दिए।




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