झूठा धर्म बताकर शादी करके,मारपीट व जान से मारने की धमकी देकर जबरन धर्म परिवर्तन का प्रयास करने के मामले में 02 आरोपी गिरफ्तार।
आरोपियों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से पीड़िता को प्रेमजाल में फंसाकर फर्जी पहचान के आधार पर विवाह करके दिया था वारदात को अंजाम।
`गुरुग्राम: 28 जनवरी 2026`
दिनांक 27.01.2026 को पुलिस थाना सेक्टर-14, गुरुग्राम की पुलिस टीम को सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला गंभीर चोटों के कारण इलाज हेतु सरकारी अस्पताल सेक्टर-10, गुरुग्राम में दाखिल है।
उक्त सूचना पर तत्परता से कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम अस्पताल पहुंची, जहां पीड़िता की MLR रिपोर्ट प्राप्त की गई तथा डॉक्टर से राय ली गई तो डॉक्टर द्वारा पीड़िता को फिट-फॉर स्टेटमेंट बतलाया। पुलिस टीम पीड़िता से मिली तो पीड़िता ने एक लिखित शिकायत के माध्यम से बतलाया कि यह वर्ष-2022 में सेक्टर-15, गुरुग्राम में स्थित एक कम्पनी में इंश्योरेंस विभाग में कार्यरत थी। इसी दौरान इसकी मुलाकात तारीफ नामक व्यक्ति से हुई, जो इंश्योरेंस कार्य के सिलसिले में वहां आया था। तारीफ ने इसे अपने मालिक आरव का मोबाईल नंबर दिया तथा बताया कि उनकी एस.एस. एंटरप्राइज नाम की फर्म है। इसके पश्चात इसकी फोन पर आरव से बातचीत होने लगी। आरव ने स्वयं को हिंदू बताते हुए इससे इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी तथा धीरे-धीरे विश्वास जीतकर प्रेम संबंध स्थापित कर लिए।
आरव ने इसके परिवार से भी मुलाकात की और स्वयं को गुरुग्राम में ठेकेदारी का कार्य करने वाला, अविवाहित तथा पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त बताया। आरव द्वारा धोखाधड़ीपूर्वक पहचान छुपाकर दिनांक 04.11.2022 को सोहना-पलवल रोड स्थित मंदिर में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार इससे विवाह किया। विवाह के पश्चात जब यह गर्भवती हुई तो आरव द्वारा इस पर जबरन गर्भपात कराने का दबाव बनाया। डॉक्टर द्वारा गर्भ 06 माह का बताने व गर्भपात को जोखिमपूर्ण बताए जाने पर आरव ने इसके साथ मारपीट की। डिलीवरी के समय आरव इसको को मेदांता हॉस्पिटल, सेक्टर-47, गुरुग्राम में छोड़कर चला गया तथा बच्चे के जन्म के बाद वापस आया।
बच्चे के जन्म के पश्चात आरव के सहयोगी तारीफ द्वारा इसको बताया गया कि आरव हिंदू नहीं है, उसका वास्तविक नाम आरिफ है, उसकी पहले से शादी हो चुकी है और उसके 03 बच्चे हैं। यह जानकारी मिलने पर पीड़िता मानसिक रूप से अत्यधिक आहत हुई। वर्ष-2023 में आरव इसको को गांव धुनेला लेकर गया, जहां आरव की मां जैतूनी, पत्नी अर्शिदा, भाई इरशाद, नोमेन व मोमेन द्वारा इसके साथ मारपीट की गई तथा इस पर जबरन धर्म परिवर्तन करके नमाज पढ़ने का दबाव बनाया गया।
डर के कारण यह एक दिन चुपचाप अपने गांव चली गई और बच्चे को उनके पास ही छोड़कर राजीव नगर, गुरुग्राम में रहने लगी। दिनांक 26.01.2026 को आरव उर्फ आरिफ ने इसके किराए के मकान पर आकर इसके साथ मारपीट की और धर्म परिवर्तन न करने पर जान से मारने की धमकी दी।
उपरोक्त शिकायत के आधार पर पुलिस थाना सेक्टर-14, गुरुग्राम में BNS की संबंधित धाराओं व हरियाणा गैरकानूनी धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत अभियोग अंकित किया गया।
पुलिस थाना सेक्टर-14, गुरुग्राम की पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए उपरोक्त अभियोग में मुख्य आरोपी व उसके साथी आरोपी सहित 02 आरोपियों आज दिनांक 28.01.2026 को गांव धुनेला, गुरुग्राम से काबू करके अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, जिनकी पहचान *आरिफ उर्फ फर्जी आरव (उम्र-35 वर्ष) तथा तारीफ (उम्र-34 वर्ष) दोनों निवासी गांव धुनेला, जिला गुरुग्राम, हरियाणा)* के रूप में हुई।
आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में स्वीकार किया कि आरोपी तारीफ पहले आरिफ के यहां ड्राइवर का काम करता था तथा वर्ष-2022 में आरोपी आरिफ ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करता था। दोनों ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से उपरोक्त अभियोग में पीड़िता को इंश्योरेंस पॉलिसी के माध्यम से संपर्क में लाकर फर्जी पहचान के सहारे प्रेमजाल में फंसाया, मंदिर में विवाह किया और बाद में जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाकर उपरोक्त अभियोग की वारदात को अंजाम दिया।
पुलिस टीम द्वारा आरोपियों को आगामी कार्यवाही के लिए माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। अभियोग का अनुसंधान जारी है।
