संयुक्त आयुक्त सुमन भांखड़ ने जोन-3 क्षेत्र का किया औचक निरीक्षण
- सफाई व्यवस्था का जायजा लेने के साथ ही स्ट्रीट वैंडरों को डस्टबिन रखनेे तथा पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करने की दी हिदायतगुरुग्राम, 13 जून। नगर निगम गुरुग्राम की संयुक्त आयुक्त सुमन भांखड़ ने वीरवार को जोन-3 क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर मौजूद सफाई निरीक्षक जितेन्द्र कुमार तथा सफाई एजेंसियों के प्रतिनिधियों को सफाई व्यवस्था बेहतर बनाने के निर्देश दिए।
संयुक्त आयुक्त ने सफाई एजेंसियों के प्रतिनिधियों से कहा कि कार्य में कोताही किसी भी सूरत में सहन नहीं की जाएगी। एजेंसियां नियम अपने-अपने आवंटित क्षेत्र में यह सुनिश्चित करेंगी कि कहीं पर भी कूड़ा फैला ना हो तथा सडक़ों, गलियों, सेक्टर रोड़ आदि की बेहतर सफाई प्रतिदिन की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर एजेंसी के कार्य में कोताही पाई जाएगी तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
इसी के साथ उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में खड़े स्ट्रीट वैंडरों को भी हिदायत दी कि वे अपने यहां डस्टबिन रखें तथा कूड़ा केवल डस्टबिन में ही डाला जाए। अगर वैंडर के आसपास कूड़ा फैला मिलेगा, तो उसका चालान किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जब स्ट्रीट वैंडर शाम को अपने घर जाए, तो डस्टबिन में रखा कूड़ा केवल अधिकृत कचरा प्वाइंट पर ही डाला जाए। इधर-उधर कचरा डालना दंडनीय अपराध है तथा ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वैंडरों से यह भी कहा कि वे अपने यहां पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें क्योंकि यह सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। इस्तेमाल करने वालों के नियमानुसार चालान भी किए जाएंगे।
संयुक्त आयुक्त ने सफाई एजेंसियों के प्रतिनिधियों से कहा कि कार्य में कोताही किसी भी सूरत में सहन नहीं की जाएगी। एजेंसियां नियम अपने-अपने आवंटित क्षेत्र में यह सुनिश्चित करेंगी कि कहीं पर भी कूड़ा फैला ना हो तथा सडक़ों, गलियों, सेक्टर रोड़ आदि की बेहतर सफाई प्रतिदिन की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर एजेंसी के कार्य में कोताही पाई जाएगी तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
इसी के साथ उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में खड़े स्ट्रीट वैंडरों को भी हिदायत दी कि वे अपने यहां डस्टबिन रखें तथा कूड़ा केवल डस्टबिन में ही डाला जाए। अगर वैंडर के आसपास कूड़ा फैला मिलेगा, तो उसका चालान किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जब स्ट्रीट वैंडर शाम को अपने घर जाए, तो डस्टबिन में रखा कूड़ा केवल अधिकृत कचरा प्वाइंट पर ही डाला जाए। इधर-उधर कचरा डालना दंडनीय अपराध है तथा ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वैंडरों से यह भी कहा कि वे अपने यहां पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें क्योंकि यह सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। इस्तेमाल करने वालों के नियमानुसार चालान भी किए जाएंगे।
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