कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए वीडीएस स्कीम - पीसी मीणा

कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए वीडीएस स्कीम - पीसी मीणा

कोई कनेक्शन सेवा शुल्क नहीं लगेगा

किसी फॉर्म या शपथ पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं

गुरुग्राम


हरियाणा बिजली वितरण निगम ने कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम (वीडीएस) लागू की है। 

डीएचबीवीएन प्रबंध निदेशक पीसी मीणा ने बताया कि निगम ने कृषि ट्यूबवेल कनेक्शन आपूर्ति श्रेणी के अनधिकृत लोड की घोषणा के लिए स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना, 2024 शुरू करने का निर्णय लिया  है। बिजली निगम के कृषि श्रेणी के उपभोक्ता शीघ्र ही इसका लाभ उठाएं। यह योजना एक जुलाई से 15 जुलाई 2024 तक वैध रहेगी। 


इसमे एपी ट्यूबवेल उपभोक्ता डीएचबीवीएन पोर्टल पर आवेदन करके अपने ट्यूबवेल कनेक्शन की मोटरों के बढ़े हुए विस्तारित लोड की घोषणा कर सकते हैं। इस योजना में कृषि उपभोक्ताओं से कोई सेवा कनेक्शन शुल्क नहीं वसूला जाएगा और उनका लोड बिना किसी दंड शुल्क के नियमित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि आवेदक द्वारा निगम पोर्टल पर आवेदन करने और अपेक्षित एसीडी जमा करने की तिथि से लोड का विस्तार नियमित माना जाएगा। अतिरिक्त कनेक्टेड लोड के लिए मात्र 100 रुपये प्रति किलोवाट की दर से अतिरिक्त एसीडी जमा कराई जाएगी।

बिजली निगम मौजूदा उपकरण ट्रांसफार्मर आदि का संवर्धन करेगा और जहां आवश्यक होगा, वहां तुरंत अपने खर्च पर सर्विस केबल उपलब्ध करवाएगा।

प्रबंध निदेशक ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को वीडीएस-2024 के तहत आवेदन करने से पहले अपने सभी बकाया का भुगतान करना होगा। आवेदक को पोर्टल पर स्टार रेटिंग दक्षता के साथ स्थापित मोटर के विवरण का खुलासा करना होगा। पोर्टल पर मोटर विवरण और स्टार रेटिंग दक्षता का खुलासा अनिवार्य नहीं है बल्कि आवेदकों के लिए पूरी तरह से वैकल्पिक है। यदि कोई आवेदक अपने मोटर-पंपसेट की स्टार रेटिंग साझा करना चुनता है, तो वे इसके लिए संबंधित दस्तावेज़ या बिल आदि अपलोड कर सकते हैं। उन्हें किसी भी नियम और शर्तों के फॉर्म या शपथ पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है और मौजूदा निर्देशों के अनुसार उन्नत खपत जमा (सुरक्षा) के साथ विस्तारित लोड के लिए परीक्षण रिपोर्ट के बजाय एक स्व-घोषणा फॉर्म जमा करना होगा। मीटर वाली आपूर्ति का विकल्प चुनने वाले फ्लैट रेट उपभोक्ताओं को भी इस योजना के तहत कवर किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि यदि उपभोक्ता की मृत्यु हो गई है तो कनेक्शन का उपयोगकर्ता एक हलफनामा प्रस्तुत करने के बाद लोड बढ़ा सकता है कि ए एंड ए केवल लोड के विस्तार के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है और नाम परिवर्तन के संबंध में उपयोगकर्ता द्वारा 

कनेक्शन आदि का किसी भी तरह से कोई दावा दर्ज नहीं किया जाएगा। इस योजना के तहत अनाधिकृत लोड की घोषणा के लिए सब डिवीजन द्वारा भूमि स्वामित्व के प्रमाण पर जोर नहीं दिया जा सकता है।

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