बलात्कार के आरोपी को 12 साल के कारावास की सजा

 बलात्कार के आरोपी युवक को 12 साल के कारावास की सजा

बागपत:- बागपत थाना क्षेत्र के गाँव ग्यासी उर्फ गाधि 13 साल की बच्ची के साथ सन 2019 में बलात्कार के आरोपी युवक जसवीर को जिला व सत्र न्यायाधीश एक्सक्लुसिव पोक्सो कोर्ट श्रीमान संजीव कुमार ने 12 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।आरोपी युवक ने सन 2019 में 13 साल की बच्ची को बहला फुसलाकर अपने घर की छत पर बुलाकर नाबालिग बच्ची से रेप किया जिसको दोष मानते हुए आरोपी को 12 वर्ष का कारावास सुनाया गया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से 7 गवाह/साक्ष्य पेश किए गए


अभियोजन/पीड़िता के वादी अधिवक्ता समोद पँवार ने कहा कि 13 साल की नाबालिक बच्ची के साथ जो क्रूरता की गई उसके लिए निर्णय देर से सही किंतु संतोषजनक निर्णय कोर्ट ने दिया है जिससे पीड़िता के परिजन भी संतुष्ट हैं।

अधिवक्ता समोद पँवार ने बताया धारा 376, आईपीसी, में 12 वर्ष का कारावास व 25000 रुपए का अर्थदण्ड व धारा 363 ipc में 5वर्ष का कारावास व 5000 का अर्थ दंड दिया गया एवं जुर्माना जमा न करने की दशा में 1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।



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