आईडीए सदस्यता विवाद में राज्य रजिस्ट्रार का निर्णय – के. के. गांधी की सदस्यता अमान्य घोषित

 आईडीए सदस्यता विवाद में राज्य रजिस्ट्रार का निर्णय – के. के. गांधी की सदस्यता अमान्य घोषित


गुरुग्राम, रेखा वैष्णव।
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एसोसिएशन (आईडीए), गुरुग्राम से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय में राज्य रजिस्ट्रार, सोसाइटीज़, हरियाणा ने सदस्यता विवाद पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया है। श्री जगत पाल सिंह द्वारा दायर अपील संख्या 11/2025 पर सुनवाई करते हुए रजिस्ट्रार ने श्री के. के. गांधी की आईडीए में सदस्यता को हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट, 2012 की धारा 79 के अंतर्गत अमान्य घोषित किया है।


यह आदेश दिनांक 12 मई 2025 को पारित किया गया, जिसकी प्रति 30 मई को संबंधित पक्षों को भेजी गई। साथ ही, जिला रजिस्ट्रार, फर्म्स एंड सोसाइटीज़, गुरुग्राम को भी आदेश की प्रति अग्रसारित की गई है, ताकि आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।



श्री जगत पाल सिंह, जो आईडीए के वरिष्ठ सदस्य हैं, ने इस प्रकरण में कहा कि उन्होंने यह अपील इसलिए दायर की थी ताकि संस्था की कार्यप्रणाली नियमानुसार संचालित हो सके और सदस्यता से संबंधित स्पष्टता सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ समय से संस्था की गतिविधियों को लेकर विभिन्न स्तरों पर असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, जिस पर यह निर्णय मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

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