बिजली बिल ब्याज माफी योजना लागू है, उपभोक्ता लाभ उठाएं- ए श्रीनिवास
10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट
गुरुग्राम, 24 मई 2025 ।
हरियाणा ऊर्जा विभाग के सचिव एवं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक ए श्रीनिवास ने बताया कि ब्याज माफी योजना 2025 लागू है। बिजली उपभोक्ता शीघ्र ही इस ब्याज माफी योजना का लाभ उठाएं। इस योजना का लाभ डिफाल्टर उपभोक्ताओं ने तुरंत ही लेना है क्योंकि यह योजना 11 नवंबर तक के लिए है।
इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्थित सभी निजी उपभोक्ता श्रेणियों, कृषि श्रेणी, सरकारी, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, राज्य सरकार एवं अन्य पब्लिक सर्विस यूटिलिटी, औद्योगिक और अन्य श्रेणियों के कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। यह योजना ऐसे उपभोक्ताओं के लिए वैध है जो 31 अगस्त 2024 तक बिजली निगम के डिफॉल्टर थे और अभी भी डिफॉल्टर बने हुए हैं।
प्रबंध निदेशक ने बताया कि एकमुश्त भुगतान किया जाता है, तो पात्र सभी घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को मूल राशि पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी और पूरा ब्याज माफ किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए योजना की अधिसूचना की तारीख तक कुल विलंबित भुगतान अधिभार को रोक दिया जाएगा।
घरेलू उपभोक्ता जो योजना में भाग लेने का निर्णय लेते हैं, उनके पास अधिसूचना की तारीख तक बकाया मूल राशि का एकमुश्त या 8 मासिक या 4 द्विमासिक किस्तों में भुगतान करने का विकल्प होगा। बकाया ब्याज राशि को 8 चालू मासिक या 4 द्विमासिक बिलों के नियमित भुगतान के साथ किश्तों में माफ किया जाएगा।
कृषि श्रेणी उपभोक्ताओं के पास बकाया मूल राशि का भुगतान एकमुश्त या 3 बिलिंग चक्रों में करने का विकल्प होगा। कृषि उपभोक्ताओं का बिलिंग चक्र 4 महीने में एक बार होता है। बकाया सरचार्ज राशि को 3 चालू बिल के नियमित भुगतान के साथ किश्तों में माफ किया जाएगा।
सरकारी, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, राज्य सरकार एवं अन्य पब्लिक सर्विस यूटिलिटी कनेक्शन वाले उपभोक्ता योजना में भाग लेने का निर्णय लेते हैं, उनके पास अधिसूचना की तिथि तक बकाया मूल राशि का एकमुश्त भुगतान करने का विकल्प होगा और ब्याज माफ कर दिया जाएगा।
औद्योगिक और अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं को कुल मूल राशि के साथ 50 प्रतिशत अधिभार राशि का एकमुश्त भुगतान करने पर, शेष 50 प्रतिशत अधिभार राशि माफ कर दी जाएगी। यदि उपभोक्ता 6 चालू बिलों के भुगतान में चूक करता है, तो पूर्ण अधिभार राशि पुनः प्राप्त कर ली जाएगी।
बकायादार उपभोक्ता बकाया राशि का भुगतान दी गई किश्तों में कर सकते हैं। किसी भी छूटी हुई किश्त के मामले में, बकाया राशि को वर्तमान किश्तों के साथ अंतिम किश्त तक चुकाना होगा अन्यथा पूरा ब्याज वापस ले लिया जाएगा और उपभोक्ता को योजना से बाहर माना जाएगा।
कनेक्शन काटे गए उपभोक्ताओं के मामले में, एकमुश्त राशि के भुगतान पर या मूल राशि की पहली किस्त के भुगतान पर, लागू होने वाले पुनः कनेक्शन आदेश शुल्क को चार्ज करने के बाद दोबारा कनेक्शन किया जाएगा। बशर्ते कि कृषि श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणियों के लिए छह महीने के भीतर कनेक्शन काटा गया हो (कृषि श्रेणी में कनेक्शन दो साल से अधिक पुराना कटा नहीं हो सकता है)। छह महीने या दो साल (जैसा भी मामला हो) से अधिक पुराने कनेक्शन के मामले में आवेदक को नया उपभोक्ता माना जाएगा।
केस वापिस लेने वाले उपभोक्ता भी लाभ ले सकते हैं
बिजली निगम के निर्देशानुसार गलत बिलिंग के मामले ठीक किये जाना चाहिए। जिन उपभोक्ताओं के मामले वर्तमान में बिलिंग विवादों के कारण किसी न्यायिक फोरम में हैं, वे मामला वापिस लेकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। केस वापिस लेने वाला उपभोक्ता इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होगा। सभी श्रेणी के बकायादार उपभोक्ता समय से पहले इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।