आदर्श आचार संहिता व डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत की जा रही कार्रवाई
- राजनीतिक पार्टियों के होर्डिंग, बैनर, पंपलेट, स्टिकर हटाने के साथ ही दीवारों पर लिखे नारों व स्लोगनों को साफ करने में जुटी अलग-अलग टीमेंगुरूग्राम, 13 अप्रैल। जिला में लागू आदर्श आचार संहिता व डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत विभिन्न स्थानों पर लगाए जाने वाले राजनीतिक पार्टियों के होर्डिंग, बैनर, स्टीकर व पंपलेट हटाने के साथ ही दीवारों पर लिखे नारों व स्लोगनों को साफ करने में अलग-अलग टीमें जुटी हुई हैं।
नगर निगम गुरूग्राम के अतिरिक्त आयुक्त एवं एमसीसी नोडल अधिकारी डा. बलप्रीत सिंह द्वारा समय-समय पर इस मामले में समीक्षा भी की जा रही है। जिला में अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अलग-अलग अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि उनके क्षेत्र में राजनीतिक पार्टियों से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पर होर्डिंग, बैनर आदि लगाए जाते हैं, तो तुरंत उन्हें हटाने की कार्रवाई की जा रही है।
डा. सिंह ने बताया कि सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में लगातार निगरानी बनाए हुए हैं तथा प्रतिदिन की रिपोर्ट वाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भेज रहे हैं। उन्होंने नागरिकों से भी अपील करते हुए कहा कि अगर उन्हें कहीं पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मिलता है, तो सी-विजिल एप के माध्यम से शिकायत भेजें। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को भी स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं कि प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अगर किसी भी अधिकारी की कोताही या लापरवाही पाई जाती है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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