हरियाणा में घर बैठे सुधार सकेंगे फैमिली आईडी में दर्ज गलतियां, CSC के नहीं लगाने होंगे चक्कर
हरियाणा में परिवार पहचान पत्र (PPP) यानी फैमिली आईडी से जुड़ी गलतियों से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है. अब फैमिली आईडी में दर्ज आय, नाम, उम्र या प्रॉपर्टी से जुड़ी त्रुटियों को ठीक कराने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी. आम नागरिक घर बैठे ही ‘मेरा परिवार’ पोर्टल के जरिए इन गलतियों को ऑनलाइन सुधार सकते हैं. इसके लिए पोर्टल पर अलग-अलग करेक्शन मॉड्यूल उपलब्ध कराए गए हैं.
फैमिली आईडी के प्रदेश कोऑर्डिनेटर डॉ. सतीश खोला के अनुसार, नागरिकों को सिटिजन आईडी के माध्यम से फैमिली आईडी और ओटीपी की मदद से लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद पोर्टल पर उपलब्ध विकल्पों के जरिए गलत जानकारी को अपडेट किया जा सकता है. पोर्टल पर दी गई जानकारी का सिस्टम अपने स्तर पर सत्यापन करेगा और सही पाए जाने पर सुधार अपने आप स्वीकार कर लिया जाएगा.
मेरा परिवार पोर्टल पर आय, नाम, उम्र और अन्य जानकारियों के लिए अलग-अलग करेक्शन मॉड्यूल बनाए गए हैं. यदि ऑटोमैटिक वेरिफिकेशन में जानकारी सही नहीं पाई जाती है तो आवेदन रिजेक्ट हो सकता है. ऐसी स्थिति में आवेदक गांव, वार्ड, ब्लॉक या जिला स्तर पर संबंधित क्रिड विभाग में जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आवेदन कर सकता है.
फैमिली आईडी में उम्र सुधारने के लिए स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र या चार साल पुरानी वोटर आईडी में से किसी एक दस्तावेज को अपलोड करना अनिवार्य होगा. वहीं नाम में सुधार के लिए आधार कार्ड से मिलान जरूरी है. अगर आधार कार्ड में ही नाम गलत है, तो पहले आधार में सुधार कराना होगा, जिसके लिए ब्लॉक स्तर पर व्यवस्था उपलब्ध है.
प्रॉपर्टी और वाहन से जुड़ी गलत एंट्री को ठीक कराने के लिए सिटिजन कार्नर में जाकर ट्रिपल पी (PPP) ऑप्शन के तहत रिपोर्ट ग्रीवांस दर्ज की जा सकती है. इसके अलावा मकान, प्लॉट या वाहन संबंधी त्रुटियों के लिए संबंधित विभाग में फिजिकल वेरिफिकेशन की सुविधा भी दी गई है.
